विक्रेता घनी आबादी वाले इलाके में न बेचे पटाखे, रात नौ बजे तक खुली रहेंगी दुकाने
पटाखा दुकानों (Cracker shops) के लिए कलेक्टर ने जारी किए आदेश
होशंगाबाद। आमजन की सुविधा व सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर धनजंय सिंह (Collector Dhananjay Singh) ने जिले में पटाखा विक्रय (Cracker sale) की अस्थाई अनुज्ञप्ति के लिए क्षेत्र के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारियों (Subdivisional officers) को नियुक्त किया है। साथ ही 5 नवम्बर तक अनुज्ञप्ति आवेदन व पटाखा लायसेंस नवीनीकरण के लिए 10 नवम्बर तक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही पटाखा लायसेंस की अधिकतम अवधि 15 दिवस की होगी एवं पटाखा दुकान सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही खोली जाएगी।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र से संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी, अधिकारी पुलिस एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के साथ जाकर फटाखा दुकानो के लिए ऐसे स्थान का चयन करें जो आवासीय बस्ती से दूर और सुरक्षित हो। चिन्हित जगहों पर साफ-सफाई, लाईट आदि की व्यवस्था नगर पालिका (Nagarpalika) द्वारा कराई जावे। पटाखा विक्रय स्थल पर फायर बिग्रेड, पानी के टैंकर की उपलब्धता के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। पटाखा दुकानदारो को निर्देशित किया जाए कि वह ऐसी दुकान निर्मित करे जो आग से सुरक्षित हो अर्थात दुकानो में टीन शेड का उपयोग किया जाए तथा आतिशवाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाए। पटाखा विक्रय स्थल पर पटाखा फोड़ने की अनुमति नही दी जावे। किसी भी दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। पटाखा विक्रता घनी आबादी वाले इलाके से पटाखे न बेंचे ऐसा करने वालो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावे। आतिशबाजी की अर्थात पटाखा दुकानो की एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच में कम से कम 3 मीटर की दूरी हो। दुकानो में तेल लेम्प, गैस लेम्प एवं खुली बिजली के तारो का प्रयोग न हो। कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु शासन द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन किया जाए।