इटारसी। ग्रामसभा को पेसा एक्ट से मिले अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर गांव का उत्थान करें। पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन में प्रत्येक ग्रामीण सक्रिय सहभागी बने। यह बात कमिश्नर श्रीमन शुक्ला ने आज जनजातीय ब्लॉक केसला के ग्राम मोरपानी में आयोजित विशेष ग्रामसभा में जनजातीय समुदाय से कहीं। ग्राम सभा में तहसीलदार इटारसी राजीव कहार, नायब तहसीलदार दीप्ति चौधरी सहित अन्य अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।
उन्होंने ग्रामीणों से आत्मीय संवाद कर उन्हें पेसा एक्ट से मिले अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने जल, जंगल और जमीन के अधिकार और ग्रामसभा के महत्व के बारे में ग्रामसभा को विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ गुरकरण सिंह, डीएफओ डीके वासनिक, जिला पंचायत सीईओ एसएस रावत ने भी जनजातीय वर्ग को पेसा एक्ट के प्रति जागरूक किया।
उल्लेखनीय है कि पेसा एक्ट अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नर्मदापुरम जिले में 23 नवंबर से 03 दिसंबर 2022 तक जनजातीय बाहुल्य विकासखंड केसला की समस्त 52 पंचायतों के 122 गांव में पेसाएक्ट विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया जा रहा है।
विकास में सभी की सहभागिता महत्वपूर्ण
कमिश्नर श्री शुक्ला ने कहा कि पेसा एक्ट के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने ग्राम के सभी वयस्क लोगों की सहभागिता महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि लघु वनोपजो, तेंदूपत्ता संग्रहण और विपणन के अधिकार भी अधिनियम के तहत दिए हैं। ग्राम सभा को 15 दिसंबर तक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना होगा। इसके लिए वन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा निरंतर मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा।
पलायन और शोषण को रोकने का अधिकार
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि पेसा अधिनियम ने तहत राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों के सुधार की अनुशंसा का अधिकार ग्राम सभा का होगा। भू-अर्जन, खनिज सर्वे, पट्टा और नीलामी के लिए भी ग्रामसभा की सहमति और अनुशंसा जरूरी होगी। ग्राम सभा को तालाबों के प्रबंधन, तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विपणन, आपसी छोटे विवादों के निराकरण के संबंध में प्राप्त अधिकारों की जानकारी दी। गांव से पलायन और मजदूरों के शोषण को रोकने का अधिकार भी ग्राम सभा के पास होगा। मनरेगा के माध्यम से कब और कौन सा कार्य कराया जाना है यह सब ग्राम सभा ही प्रस्ताव बनाएगी। कलेक्टर श्री सिंह अधिकारों के बारे में भी जानकारी ग्रामीणों को दी।
आपसी विवाद सुलझाने का अधिकार
पुलिस अधीक्षक डॉ सिंह ने बताया कि पेसा एक्ट से मिले अधिकारों के तहत अब छोटे आपसी विवादों को सुलझाने का अधिकार ग्राम सभा का होगा। एक तिहाई महिला सदस्यों के साथ शांति एवं विवाद निवारण समिति, यह समिति परम्परागत तरीके से विवाद निपटारा करने में सक्षम होगी। गंभीर प्रकृति के अपराधों में भी एफआईआर होने पर सूचना ग्रामसभा को दी जाएगी। जनजाति क्षेत्रों में लायसेंसधारी साहूकार ही निर्धारित ब्याज दर पर पैसा उधार दे सकेंगे। साहूकार द्वारा अधिक ब्याज नहीं लिया जाएगा। अधिक ब्याज लेने पर संबंधित पर कार्यवाही की जायेगी।
अमृता बाई का फंसा पैसा वापस दिलाने के निर्देश
ग्राम सभा में मोरपानी निवासी अमृता बाई ने बताया कि उनकी पति की मृत्यु के बाद सेंट्रल बैंक इटारसी में बार-बार जाने के बाद भी 10 हजार रुपए की राशि नहीं मिला पा रही है। जिस पर पुलिस अधिकारी डॉ सिंह ने थाना प्रभारी केसला को अमृता बाई का फंसा पैसा शीघ्र वापस दिलवाने के निर्देश दिए।