भोपाल। मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अब विद्युत अधिनियम की धारा 135 एवं 126 के अंतर्गत बनाये प्रकरणामें जारी देयकों के देरी से भुगतान में चक्रवृद्धि ब्यान की वसूली करेगी।
अंतिम/अनंतिम देयकों के भुगतान की समयसीमा 30 दिन में भुगतान नहीं करने पर जारी किये गये देयकों की राशि पर प्रत्येक छह माही चक्रवृद्धि ब्याज 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वसूली की जाएगी। कंपनी का कहना है कि सतर्कता एवं अन्य जांच दलों के द्वारा अंतिम/अनंतिम देयकों की राशि को आकलन आदेश जारी होने के बाद देयक राशि जमा नहीं करने पर तथा विलंब से भुगतान किये जाने पर प्रत्येह छह माही चक्रवृद्धि व्याज 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष लगेगा।
कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार देयकों के भगुतान पोश मशीन, वेबपोर्टल तथा उपाय एप के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किये जाने की व्यवस्था वर्तमान में प्रचलन में है। विद्युत कंपनी ने कहा कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 (6) एवं मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की की कंडिका 10.2.10 के अनुसार आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर आकलन आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात अंतरिम बिल पर छहमाही चक्रवृद्धि दर से 16 प्रतिशत ब्याज देना होगा।