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उपभोक्ता आयोग का आदेश : किसान को मिलेगी खरीफ 2019 की शेष फसल बीमा राशि

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नर्मदापुरम। सिवनी मालवा तहसील के ग्राम बनाड़ा व उमरिया के किसानों को खरीफ 2019 की शेष फसल बीमा राशि इफ्को टोकियो बीमा कंपनी द्वारा दी जाएगी। यह आदेश उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश विपिन बिहारी शुक्ला, सदस्य सरिता द्विवेदी एवं सतीश कुमार शर्मा ने दिया है।

एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि ग्राम बनाड़ा के किसान मनीष कुमार यदुवंशी व परिवार के अन्य सदस्यों की कुल कृषि भूमि 3.701 हे. थी, उनकी कुल बीमा 48856 रुपए होती है। पंजाब नेशनल बैंक बानापुरा द्वारा इस किसान की बीमा प्रीमियम राशि बीमा कंपनी को भेजी गई तथा पोर्टल पर किसान से संबंधित जानकारी भी दी गई, मगर बीमा कंपनी द्वारा किसान को मात्र 13601 रुपए ही प्रदान किये गये। किसान ने उपभोक्ता आयोग नर्मदापुरम में आवेदन लगाने के बाद उसकी शेष फसल बीमा राशि 34238 रुपए परिवाद व्यय व मानसिक संत्रास के 9000 रुपए इस प्रकार कुल 43238 रुपए बीमा कंपनी द्वारा किसान को 30 दिन के अंदर दिये जाएंगे, अन्यथा परिवाद प्रस्तुत दिनांक से 6 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।

इसी प्रकार ग्राम उमरिया, तह. सिवनी मालवा के किसान नर्मदाप्रसाद पिता रामाधार को कुल फसल बीमा राशि 31923 रुपए मिलना थे, मगर बीमा कंपनी द्वारा मात्र 7386 रुपए ही दिये गये, इस किसान को भी 24538 रुपए फसल बीमा 2019 के व 8000 रुपए परिवाद व्यय व मानसिक संत्रास के परिवाद प्रस्तुत दिनांक से भुगतान दिवस तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित दिये जाएंगे।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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