इटारसी। पहले जो चना एफएक्यू (FAQ) का नहीं होना बताकर ट्राली (Trolley) सहित बाहर कर दिया था, उसे दलाल के माध्यम से तीन हजार रुपए लेकर सोसायटी (Society) ने खरीद लिया। मामले में किसान की शिकायत पर सर्वेयर (Surveyor) और सर्वेयर बनकर सौदा करने वाले दलाल के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध किया है।
मामला सिवनी मालवा (Seoni Malwa) के बाबा रामदेव वेयर हाउस (Baba Ramdev Ware House) दमाडिय़ा का है। यहां किसान शुभम तंवर पिता माखनलाल निवासी बावडिय़ाभाऊ 10 मई को अपना 40 क्विंटल चना बेचने लेकर आया था। बाबा वेयर हाउस में पदस्थ सर्वेयर प्रद्युम्र साहू ने उसका चना एफएक्यू मानक का नहीं होना बताकर कम्पाउंड से बाहर कर दिया। जब वह चना लेकर बाहर आया तो यहां अवतार सिंह राजपूत नामक व्यक्ति ने खुद को सुपरवायजर बताकर शुभम से चना ट्राली पास कराने 8000 रुपए मांगे। हालांकि बाद में 3000 हजार रुपए में बात पक्की हुई और किसान की ट्राली तीन हजार रुपए लेकर पास कर दी जिसे संबंधित समिति बघवाड़ा (Samiti Baghwara) ने खरीदी।
सिवनी मालवा थाने में शिकायत
सिवनी मालवा थाने में 19 मई को घटना की शिकायत मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ बानापुरा (MP State Cooperative Marketing Federation Banapura) के गोदाम प्रभारी स्मित पाटिल पिता गंगाराम पाटिल 32 वर्ष और संजय कुमार पाठक एसएडीओ किसान कल्याण विभाग (Farmers Welfare Department) ने थाने में आकर आवेदन प्रस्तुत किया। पुलिस ने आरोपी प्रद्युम्र साहू एवं अवतार सिंह राजपूत के खिलाफ धारा 420, 419, 34 का प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया है।