सिवनीमालवा। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती तबस्सुम खान की अदालत ने एसडीओ कार्यालय के बाबू की शिकायत पर दर्ज मामले में पत्रकार नरेंद्र रघुवंशी को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया है।
रघुवंशी पर युट्यूब और फेसबुक पर एसडीओ कार्यालय की अनियमितताओं को लेकर खबरें प्रकाशित करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 और 221बी के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था।
रघुवंशी की ओर से उनके अधिवक्ता अजीतसिंह राजपूत और चंद्रशेखर पुरोहित ने न्यायालय में अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया। प्रस्तुत दस्तावेज और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश श्रीमती खान ने उन्हें यह लाभ प्रदान किया।
गौरतलब है कि इस मामले को लेकर सिवनी मालवा की जनता और ग्रामीणों ने नरेन्द्र रघुवंशी के समर्थन में नगर बंद भी किया था। सकल रघुवंशी समाज सिवनी मालवा ने मंगलवार को नर्मदापुरम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की थी, जबकि नगर कांग्रेस के सदस्यों ने भी एसडीओपी पुलिस को ज्ञापन देकर यही मांग दोहराई थी।











