कुख्यात सूदखोर को 5 वर्ष का कारावास

कुख्यात सूदखोर को 5 वर्ष का कारावास

इटारसी। सोना सावरी इटारसी के कुख्यात सूदखोर दिलीप उर्फ बबलू बरोनिया को 5 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है। सूदखोर को जेल भेज दिया गया है।
अभियोजन की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जितेंद्र पटेल निवासी बाह्मनगांव ने दिलीप से 5,70,000 रुपए की इकरार नामा लिखाकर उसकी जूपिटर गाड़ी जबरन छुड़ा ली थी और उसकी विक्री के कागज पर जबरन दस्तखत करवाकर प्रताड़ित कर उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया और घटना दिनांक 15 अप्रैल 17 को रात में उसके साथ रात भर मारपीट की। सुबह जब घर आया तो दिलीप की प्रताड़ना के कारण उसने अपने घर मे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जबकि 2 एकड़ जमीन बेचकर दिलीप के सारे पैसे दे चुका था। लेकिन दिलीप ने ब्याज पर ब्याज लगाकर उससे अतिरिक्त पैसे मांगकर उसे प्रताड़ित करता था। जितेंद्र ने अपने घर में फांसी लगा ली, जिसकी रिपोर्ट पथरौटा थाने में रिपोर्ट की। जिस पर आरोपी जितेंद्र के खिलाफ धारा 306 ipc का अपराध दर्ज कर माननीय द्वतीय अपर सत्र न्यायालय में सविता जड़िया के न्यायालय में इस प्रकरण में ट्रायल हुई शासन की ओर से पैरवी अति जिला शासकीय अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया ओर राजीव शुक्ला द्वारा करीब 10 गवाहों की गवाही कराई और अभियोजन से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी दिलीप कुमार उर्फ बबलू बरोनिया को धारा 306 ipc 5 वर्ष के सश्रम कारावास ओर 1000 रुपये के दंड से दंडित किया गया। शासन की ओर अति जिला लोकअभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ओर राजीव शुक्ला ने पैरवी की।

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