इटारसी। गणेशोत्सव तथा अन्य त्योहारों में पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रबंध किए हैं। कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पंडालों एवं झांकयों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि गणेशोत्सव त्योहार तथा अन्य त्योहारों में पंडालों को अस्थायी कनेक्शन लेना अनिवार्य है। अनधिकृत बिजली के उपयोग से अधिक भार के कारण ट्रांसफार्मर के जलने तथा विद्युत दुर्घटना होने की आशंका होती है। साथ ही पारेषण एवं वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनी से अस्थाई बिजली कनेक्शन लिए बिना अनधिकृत रूप से पंडालों में रोशनी और साज-सज्जा के लिए बिजली का उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी
अस्थाई कनेक्शन लेने हेतु क्या करें
- बिजली कंपनी के पोर्टल https://saralsanyojan-mpcz-in:8888/home पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें।
- लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं।
- आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि ऑनलाइन जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें।
- रसीद की लेमीनेटेडप्रति अनिवार्य रूप से पंडाल / झांकी के सामने लगाएं।
- आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए न करें।
- विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन हेतु लागू घरेलू दर पर की जाएगी।
- झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें।
- अनधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग न करें।