इटारसी। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट प्रमोद पगारे ने 10 जून को इटारसी के अनुविभागीय दंडाधिकारी के यहां भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया है और अनुरोध किया है कि नगर पालिका परिषद इटारसी के विरुद्ध धारा 133 का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए।
पगारे ने आवेदन में आरोप लगाया है कि रेलवे स्टेशन (Railway Station) से ओवरब्रिज की ओर जाने वाले मार्ग पर 2 स्थान ऐसे हैं जो नगर पालिका की लापरवाही के कारण मानव जीवन के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले नगरपालिका का पुराना भवन जहां बीओटी कांप्लेक्स बनना था। वहां अधूरे निर्माण कार्य के कारण तालाब की स्थिति बन गई है। पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। नगर पालिका ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस थाने के बाजू में अधूरे पड़े भवन में छोटा तालाब बन गया है। वहां भी पूर्व में मृत्यु जैसी घटना हो चुकी है।वर्षा काल आने वाला है। उन्होंने मांग की है कि बीओटी कांप्लेक्स (BOT Complex) वाला स्थान एवं तिलक मार्केट (Tilak Market) वाला स्थान जहां अधूरे निर्माण कार्य हुए हैं। इन दोनों स्थानों को मिट्टी, मुरम, मलवा से तत्काल पुरनी करवाई जाए ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके।