नर्मदापुरम। नर्मदापुरम जिला प्रशासन एवं यातायात पुलिस विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी दोनों हेलमेट आवश्यक रूप से पहनें।
उल्लेखनीय है कि मोटरयान अधिनियम की धाराओं 129 एवं 177 के तहत हेलमेट न पहनने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। साथ ही हेलमेट पहनना सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यातायात पुलिस विभाग ने बताया कि अधिकतम सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का प्रमुख कारण सिर पर चोट लगना है।
हेलमेट पहनने से गंभीर चोटों और मृत्यु के जोखिम को कम किया जा सकता है, जिससे आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। जिला प्रशासन एवं यातायात विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट को अपनी आदत बनाएं और सड़क सुरक्षा में सहयोग दें।











