विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें, आप को असुविधा हो सकती है

विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें, आप को असुविधा हो सकती है

भोपाल। रेल प्रशासन (Railway Administration) संरक्षित और सुगम ट्रेन परिचालन (Train Operation)के साथ यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। चलती गाडिय़ों में धूम्रपान करने अथवा विस्फोटक (Explosives)एवं ज्वलनशील पदार्थ (Inflammable Substances) लेकर यात्रा करने वालों के कारण रेल संपत्ति की हानि और सह यात्रियों के जीवन को खतरा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना रहती है।
इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भोपाल मंडल (Bhopal Division) पर रेल सुरक्षा बल (Railway Protection Force) और टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा गाडिय़ों में एवं स्टेशन परिसर में नजर रखी जा रही है, साथ ही गाड़ी में पैंट्रीकार की भी जांच की जा रही है। पैंट्रीकार (Pantrycar) में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील और विस्फोटक सामान पाए जाने पर रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
यात्रियों से अपील की है कि रेल परिसर एवं गाड़ी के डिब्बों में धूम्रपान न करें और ना ही किसी भी प्रकार के विस्फोटक एवं ज्वलनशील सामग्री के साथ यात्रा करें। इससे आप के साथ-साथ सह यात्रियों का भी जीवन खतरे में पडऩे के साथ ही रेल संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है। यात्रा के दौरान धूम्रपान करना, ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा करना रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी है। ऐसा करने से आप के विरुद्ध नियमानुसार कारवाही हो सकती है।

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AUTHORRohit

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