भोपाल। संरक्षित और सुगम ट्रेन परिचालन (smooth train operation) के साथ ही अपने यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचना लक्ष्य है और भोपाल मण्डल रेल प्रशासन (Bhopal Divisional Railway Administration) इसी दिशा में लगातार काम कर रहा है। चलती गाडिय़ों में धूम्रपान करने अथवा विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने वालों के कारण रेल संपत्ति की हानि और सह यात्रियों के जीवन को खतरा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना रहती है।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि रेल परिसर एवं गाड़ी के डिब्बों में धूम्रपान न करें, किसी भी प्रकार के विस्फोटक एवं ज्वलनशील सामग्री के साथ यात्रा न करें। इससे आप के साथ-साथ सह यात्रियों का भी जीवन खतरे में पड़ सकता है।
ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा करना रेल अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध भी है। ऐसा करने से आप के विरुद्ध नियमानुसार कारवाही हो सकती है।