दूध डेरी संचालक की हत्या के आरोपी को डबल आजीवन कारावास

Post by: Rohit Nage

10 years rigorous imprisonment to three who attacked and killed basewall, sword, knife and iron rod
Bachpan AHPS Itarsi
  • – इटारसी के लोक अभियोजन भूरे सिंह भदौरिया एवं राजीव शुक्ला की सटीक पैरवी

इटारसी। आज तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा ने एक हत्या के मामले में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत एवं शासकीय अधिवक्ता भूरेसिंह की शानदार पैरवी को ध्यान में रखते हुये ऐतिहासिक फैसला दिया है। नई गरीबी लाइन निवासी गोविंद साहू डेरी संचालक की हत्या के मामले में न्यायाधीश ने आरोपी सुशील यादव को डबल आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया एवं राजीव शुक्ला ने आरोपी को सलाखों के पीछे और पीडि़त पक्ष को न्याय दिलाने में किसी भी तरह की कसर सबूतों को न्यायालय के सामने रखने में नही छोड़ी थी। आज न्यायाधीश सुशीला वर्मा ने दोनों अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सुशील यादव निवासी नई गरीबी लाइन को डबल आजीवन कारावास के सजा और 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने दूध डेरी पर अधिकार जमाने गोविंद साहू की चाकुओं से गोदकर तीन वर्ष पूर्व हत्या की थी।

आपको बता दे कि लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया ने इसके पूर्व भी कई बड़े मामलों में पीडि़त को न्याय और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने में अपनी सटीक पैरवी दी है। आज आरोपी को सजा सुनाने के बाद उसे जिला जेल पुलिस द्वारा दाखिल किया गया है। इस संबंध में लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि वर्ष 2021 का यह पूरा मामला था। न्यायालय के समक्ष आरोपी के खिलाफ सबूत पेश किय थे जिसके आधार पर आज आरोपी को न्यायाधीश ने डबल आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

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