इटारसी। यदि आपका परिसर एक है और उसमें अलग-अलग विद्युत मीटर (Electricity Meter) हैं तो आपको अतिरिक्त मीटर की सप्लाई चेंज करके मेन मीटर में ही जोडऩी होगी। बिजली कंपनी ने फरमान निकाला है कि एक परिसर में एक ही कनेक्शन होगा, दूसरा कनेक्शन स्थापित नहीं होना चाहिए। विभाग के इस फरमान की सोशल मीडिया पर मुखालफत होने लगी है और इस फरमान की कॉपी भी बिजली अधिकारी से मांगी जाने लगी है।
दरअसल आज सुबह सोशल मीडिया (social media) पर बिजली कंपनी (electricity company) के सहायक यंत्री शहर डेलन पटेल ने एक पोस्ट की है जिसमें सभी विद्युत उपभोक्ताओं से कहा गया है कि जिन उपभोक्ताओं के परिसर पर एक ही नाम से या किराएदार के नाम से एक विद्युत कनेक्शन के अलावा अन्य कोई विद्युत कनेक्शन यदि है तो उस अतिरिक्त विद्युत कनेक्शन के मीटर की विद्युत सप्लाई को चेंज कर कर मेन मीटर में जोड़ दें।
वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार एक परिसर में एक कनेक्शन के अलावा अन्य कोई कनेक्शन स्थापित नहीं होना चाहिए और यदि एक परिसर में एक कनेक्शन के अलावा अन्य कोई अतिरिक्त कनेक्शन है तो उसे स्थाई रूप से निकाला जाना है।
अत: आप सभी उपभोक्ताओं से पुन: अनुरोध है कि अपने परिसर के आधार पर एक कनेक्शन के अलावा यदि अन्य कोई कनेक्शन है तो उस विद्युत मीटर की सप्लाई को हटाकर अपने मेन मीटर से जोड़ देेंं जिससे की आपके परिसर पर विद्युत सप्लाई में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। इस पोस्ट के बाद अधिवक्ता संजय गुप्ता ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर ही आदेश की कॉपी मांगी है। अन्य ने कई प्रकार की व्यवहारिक दिक्कतों के विषय में लिखकर आदेश का विरोध किया है। पत्रकार वसंत चौहान, देवेन्द्र सोनी, पूर्व पार्षद यज्ञदत्त लालू गौर, शैलेन्द्र शर्मा, धर्मेन्द्र रणसूरमा ने भी आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व ही मप्र के उर्जा मंत्री ने आदेश दिये थे कि एक परिसर में एक ही मीटर होना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग मीटर से बिजली कंपनी को नुकसान हो रहा है। उदाहरण के तौर पर चार किरायेदार के चार मीटर होंगे तो वह सौ-सौ रुपए का बिल देंगे। जबकि एक ही मीटर होगा तो बिल ज्यादा आएगा जो कंपनी को फायदा देगा। हालांकि एक परिवार में यदि चार भाई हैं और चारों अलग-अलग रह रहे हैं, तो इसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। अभी तो कंपनी ने केवल किरायेदार वाले मामले में ही फोकस किया है।
इनका कहना है…
उर्जा मंत्री के ही आदेश हैं, यह नया आदेश नहीं है, जो आदेश पहले निकाले थे, वही हैं, जिस पर अमल होना है। स्थानीय तौर पर डीई ने आदेश दे दिये हैं, हम अभी किरायेदार वाले मामले में ही काम कर रहे हैं, एक परिसर में एक ही मीटर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को खासा नुकसान हो रहा है। हां, मकान मालिक चाहें तो बाजार से सब मीटर लगाकर किरायेदार से राशि वसूल कर सकते हैं।
डेलन पटेल, सहायक यंत्री शहर