आदेश के बावजूद नहीं हटा अतिक्रमण होगी एफआईआर
Encroachment not removed despite order, will be FIR.

आदेश के बावजूद नहीं हटा अतिक्रमण होगी एफआईआर

इटारसी। न्यायालय तहसीलदार इटारसी की ओर से रैसलपुर (Raisalpur) में भी एक अतिक्रमण नहीं हटाने पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र भेजा गया है। तहसीलदार के पत्र में कहा गया है कि सुरेश आत्मज घासीराम निवासी रैसलपुर को शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने न्यायालय तहसीलदार से आदेश पारित किया था, लेकिन संबंधित ने अतिक्रमण नहीं हटाया। शासन हित में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया है। इसी तरह से सुरेश के भाई छन्नूलाल पिता घासीराम निवासी रैसलपुर को भी आदेश पारित कर अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, उन्होंने भी अतिक्रमण नहीं हटाया। अतः उसके खिलाफ भी तत्काल एफआईआर (FIR) दर्ज करने के लिए पत्र दिया गया है।

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!