इटारसी। शहर के सब्जी मंडी स्थित शनि मंदिर के पास वर्ष 2018 होली की रंग पंचमी पर लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर शनि मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने एक युवक सुमित को घायल कर दिया था। दूसरे युवक छुट्टा को डंडा मारकर घायल कर दिया था। घायलों की शिकायत पर सिटी पुलिस ने आरोपी महेश शर्मा एवं उनके भांजे विकास उपाध्याय के खिलाफ धारा 307,323 के साथ अन्य धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
आरोपी न्यायालय से जमानत पर चल रहे थे। आज इसी मामले के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुशीला वर्मा ने दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा धारा 307 में सुनाई। इस मामले में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने सटीक पैरवी कर समझौता होने के बाद भी आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा से दंडित कराकर पीडि़त को न्याय दिलाया।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने बताया कि इस मामले में आरोपी और पीडि़त के बीच आपसी समझौता हो गया था। लेकिन इस घटना को गंभीर मानने हुए न्यायाधीश सुनीता वर्मा ने आरोपी महेश शर्मा एवं विकास उपाध्याय को 10-10 वर्ष की सजा से दंडित किया। दोनों आरोपियों को सजा सुनाने के बाद पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोनों को जिला जेल भेजा गया है। वहीं धारा 323 में 1-1 वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई है।