जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने पर एफआईआर
FIR for insulting with racist words

जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने पर एफआईआर

इटारसी। नगर थाना अंतर्गत दो स्थानों पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने और गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के दो मामले हुए और दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपी पर मारपीट की धाराओं के साथ एससी-एसटी एक्ट (SC-ST Act) का प्रकरण भी पंजीबद्ध किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मस्जिद के पास इंदिरा नगर नयायार्ड में दीपक पिता पन्नालाल निवासी आजाद नगर के साथ राजू गौतम निवासी इंदिरानगर नयायार्ड ने गाली गलौच करते हुए न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी वरन् जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे अपमानित भी किया। एक दूसरे मामले में काबड़ मोहल्ला पुरानी इटारसी निवासी शिवकुमार उर्फ गिल्लू चौधरी के खिलाफ सुदामा पिता चुन्नीलाल धुर्वे 60 वर्ष, निवासी कावड़ मोहल्ला ने गाली गलौच, जान से मारने की धमकी और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने की शिकायत दर्ज करायी है।

मारपीट के और भी मामले
इटारसी थाना अंतर्गत मारपीट के और भी मामले हुए हैं। इनमें बजरंग मंदिर के पास नाला मोहल्ला में नीलेश पिता राजू कुचबंदिया ने श्याम पिता राधेश्याम कुचबंदिया से गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसी तरह से नीलेश ने शिकायत दर्ज करायी है कि श्याम, अभय और सावन कुचबंदिया ने उसे गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने दोनों की शिकायत पर दोनों पक्षों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इधर अवाम नगर निवासी सौरभ पिता दिनेश मालवीय 26 वर्ष ने शिकायत दर्ज करायी है कि विनोद पटेल उर्फ छोटू ने उसके साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। इटारसी अनुभाग के केसला थाना अंतर्गत ग्राम सारादेह निवासी बलराम पिता सुंदरलाल धुर्वे 25 वर्ष ने भी शिकायत दर्ज करायी है कि उसके भाई सेवाराम पिता सुंदरलाल धुर्वे 23 वर्ष ने उसके साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी है।

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