इटारसी। मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई की इसी श्रंखला में एसडीएम इटारसी मदन रघुवंशी (SDM Itarsi Madan Raghuvanshi) के निर्देशन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग होशंगाबाद द्वारा फर्जी लाइसेंस विवरण अंकित कर खाद्य सामग्री के विक्रय एवं संग्रहण करने पर इटारसी के जमानी रोड स्थित खाद्य प्रतिष्ठान नर्मदा सेल्स एजेंसी (Narmada Sales Agency) के संचालक रिजवान कुरैशी के विरुद्ध थाना इटारसी में आपराधिक प्रकरण एफ आई आर दर्ज की कार्रवाई की गई है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती ज्योति बंसल ने बताया कि खाद्य प्रतिष्ठान नर्मदा सेल्स एजेंसी के संचालक के निवास स्थान के सामने खड़े लोडिंग टेंपो में जनता को विक्रय हेतु लिजाई जा रही खाद्य सामग्रियों के निरीक्षण के दौरान टेम्पो में रखे अमोल कुकिंग मीडियम के 200 200 ग्राम के कुल 79 पैकिंग डिब्बों पर फर्जी खाद्य लाइसेंस अंकित होना पाया गया। उन्होंने बताया कि खाद्य कारोबार कर्ता द्वारा अमोल कुकिंग मीडियम खाद्य सामग्री के खरीदी बिल भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि अमोल कुकिंग मीडियम के 200 ग्राम के पैक डिब्बों पर अकित जानकारी के अनुसार खाद्य पदार्थ नर्मदा फूड प्रोडक्ट्स, सागर, एम.पी. व्दारा पैक किया जा रहा है। जो कि अपूर्ण पता है । डिब्बों पर अंकित एकएसएसएआई लाइसेंस नंबर भी ऑनलाइन पोर्टल पर सर्च किये जाने पर नो रिकॉर्ड फाउंड बताया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि खाद कारोबार कर्ता द्वारा अनैतिक लाभ की दृष्टि से आम उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी एवं उनके स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ किया जा रहा था जिस पर कार्रवाई करते हुए खाद्य प्रतिष्ठान नर्मदा सेल्स एजेंसी के संचालक पर 16 जनवरी को थाना इटारसी में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420,468,272,273 के तहत आपराधिक प्रकरण एफआईआर दर्ज कराई गई है।
Update : नर्मदा सेल्स एजेंसी के संचालक पर एफ आई आर दर्ज

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