नाबालिग को शादी का झांसा देकर घर ले जाने वाले को चार वर्ष की सजा

नाबालिग को शादी का झांसा देकर घर ले जाने वाले को चार वर्ष की सजा

  • एपीजी भूरे सिंह भदौरिया की पैरवी और गवाहों के आधार पर आरोपी को मिली सजा – तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी ने सजा एवं 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया  

इटारसी। पथरोटा थाना अंतर्गत आरोपी राजकुमार उर्फ चुरकी को धारा 363 आईपीसी में दोषी पाते हुए 4 वर्ष की सजा और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा से तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी द्वारा दंडित किया गया है।  

एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि देहरी निवासी आरोपी राजकुमार ने नाबालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध बहला फुसला कर शादी करने के झांसा देकर ले गया था, जिस पर से आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

अभियोजन ने मामले को संदेह परे साबित कर दिया और न्यायालय द्वारा आरोपी को 4 वर्ष की सजा और 1 हजार रुपये से दंडित किया। सजा भुगताने हेतु जिला जेल नर्मदापुरम भेजा गया। शासन की ओर से पैरवी एजीपी भूरे सिंह भदौरिया और एसएन चौधरी द्वारा की गई।

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