गाइडलाइन: इस नवरात्र नहीं होगा गरबा, न चल समारोह की अनुमति

गाइडलाइन: इस नवरात्र नहीं होगा गरबा, न चल समारोह की अनुमति

गृह विभाग ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर त्यौहारों के लिये निर्देश किये जारी

होशंगाबाद। हर साल नवरात्रि(Navratri) में सभी को गरबे(Garwa) का इंतजार रहता है। लेकिन इस बार कोविड(Covid-19) को देखते हुए नवरात्र में गरबा का आयोजन नहीं होगा और न ही चल समारोह निकाले जाएगें। अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग डॉ. राजेश राजौरा(Home Department Dr. Rajesh Rajaura) ने धार्मिक कार्यक्रम और त्यौहारों के मद्देनजर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिये नवीन दिशा.निर्देश जारी किए हैं। त्यौहारों के दौरान धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिये चल-समारोह निकालने की अनुमति नहीं रहेगी। गरबा का भी आयोजन नहीं हो सकेगा।

प्रतिमा की ऊंचाई 6 फीट

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डॉ. राजौरा ने बताया है कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट रहेगी और पंडाल का साइज 10×10 फीट रहेगा। आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसके लिये जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों लाउड.स्पीकर के उपयोग करने से पहले न्यायाल द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रतिमा विसर्जन के लिए चयनित स्थान

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डॉ राजौरा ने बताया है कि मूर्ति विसर्जन के लिये जिला प्रशासन द्वारा ऐसे उपयुक्त स्थलों का चयन किया जायेगा जहां कम से कम भीड़ रहे। विसर्जन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था पर भी जिला शांति समिति तथा जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में विचार किया जा सकता है। मूर्ति विसर्जन के लिये जिला प्रशासन से अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह के लिये पूर्व से ही लिखित अनुमति प्राप्त करना होगी।

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