वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम की जानकारी दी

वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम की जानकारी दी

इटारसी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम के अध्यक्ष व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर तहसील विधिक सेवा समिति, इटारसी द्वारा अपना घर वृद्धाश्रम में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस अवसर सूर्यपाल सिंह राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने वृद्धजनों को संबोधित करते हुए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। अधिनियम में वृद्ध व्यक्तियों एवं माता पिता के भरण-पोषण एवं देखरेख की व्यवस्था करता है।

वह अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो कि अपनी आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। वह अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए हकदार है। कार्यक्रम में उपस्थित सुश्री पूर्वी राय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने भी वृद्धजनों को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

CATEGORIES
Share This

AUTHORRohit

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: