पंद्रह दिन में करा लें पंजीयन, नहीं तो नहीं कर सकेंगे व्यवसाय

Post by: Rohit Nage

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  • पथ विक्रेता, रेहड़ी, फेरी वालों से अब लिया जाएगा वार्षिक/अर्धवार्षिक शुल्क

इटारसी। मध्यप्रदेश शासन (Government of Madhya Pradesh) नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय (Ministry of Urban Development and Housing Department) भोपाल (Bhopal) के निर्देशानुसार पथ विक्रेता, हाथठेला, फेरीवाले, रेहड़ी वाले आदि व्यवसायी से अब प्रतिदिन की वसूली बंद की गई है। अब यह अर्धवार्षिकी और वार्षिकी होगी। नगर पालिका ने यह शुल्क दो हजार रुपए वार्षिक तय किया है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले ( Chief Municipal Officer Mrs. Hemeshwari Patle) ने एक आदेश में कहा है कि इन व्यावसायियों को नगर पालिका में पंद्रह दिन में अपना पंजीयन कराना होगा, अन्यथा उनको नगर पालिका सीमा के भीतर व्यवसाय करने की अनुमति नहीं मिलेगी।

दो किश्तों में लिया जाए शुल्क: राजस्व सभापति

नगर पालिका में राजस्व सभापति वार्ड 13 की पार्षद अमृता मनीष ठाकुर ने नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे से मांग की है कि पथ विक्रेताओं, फेरीवाले और अन्य रोज दुकान लगाकर व्यापार करने वाले व्यापारियों से सालाना बाजार बैठकी शुल्क दो किश्तों में लिया जाए। उल्लेखनीय है कि नगरपालिका परिषद ने सालाना शुल्क 2 हजार रुपए लेना तय किया है। सभापति अमृता मनीष ठाकुर का नपाध्यक्ष से कहना है कि 2 हजार रुपए शुल्क एक साथ जमा करना अधिकांश व्यापारियों के लिए मुश्किल होगा। इसलिए उन्हें रियायत दी जाए।

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