सरकारी विभागों में कार्यरत ठेका व आउससोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर

Post by: Rohit Nage

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इटारसी। श्रम अधिनियमों (Labor Acts) के प्रावधान का परिपालन संबंधित ठेकेदार/नियोजक को करने की अनिवार्यता के चलते अब ठेका और आउटसोर्स कर्मचारियों (Outsourced Employees) को शोषण से मुक्ति मिलना संभव हो सकेगी।

मप्र शासन श्रम विभाग (MP Government Labor Department) ने माना है कि वर्तमान में शासकीय विभागों, उपक्रमों तथा निगम और मंडलों में विभिन्न कार्यों जैसे सफाई कर्मी (Housekeeping), कम्प्यूटर आपरेटर (Computer Operator), डाटा एंट्री आपरेटर (Data Entry Operator), चौकीदार, ड्रायवर, निर्माण, सुरक्षा कर्मी आदि के रूप में ठेका एवं आउटसोर्स पर श्रमिकों/कर्मचारियों को नियोजित किया जाता है, लेकिन उनको श्रम कानूनों के प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। जिन ठेकेदारों और एजेंसियों के माध्यम से इन श्रमिकों/कर्मचारियों को नियोजित किया जाता है, उस विभाग द्वारा उन ठेकेदारों का पंजीयन/लायसेंस ठेका श्रम अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्राप्त करने हेतु प्रावधान का परिपालन नहीं कराया जाता है।

अब अधिनियम के अनुसार 20 या 20 से अधिक ठेका श्रमिकों के नियोजन पर संबंधित विभाग/उपक्रम/निगम/मंडल को अधिनियम में प्रमुख नियोजक के रूप में पंजीयन एवं ठेकेदार को लायसेंस श्रम विभाग से लेना अनिवार्य कर दिया है। ठेका एवं आउटसोर्स पर कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को ठेका श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1970, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम 1996, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 एवं बोनस भुगतान अधिनियम 1965 आदि में वर्णित प्रावधानों का लाभ मिलना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इन श्रमिकों/कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, नियम समय पर वेतन का भुगतान, यदि ओवरटाइम कार्य किया गया है तो ओवरटाइम का भुगतान, बोनस राशि का भुगतान, पीएफ राशि तथा ईएसआईसी के अंशदान का भुगतान करते हुए इन योजनाओं का लाभ तथा ग्रेच्युटी, साप्ताहिक अवकाश आदि अन्य वैधानियक सुविधाएं प्राप्त होना आवश्यक है।

1 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2024 तक मजदूरी की दरें

  • श्रेणी – दैनिक वेतन मासिक वेतन
  • अकुशल – 371 रुपए 965 रुपए
  • अर्धकुशल – 404 रुपए 10507
  • कुशल – 457 रुपए 11885
  • उच्च कुशल – 507 रुपए 13185

प्रमुख सचिव के आदेश प्रमुख सचिव श्रम विभाग मप्र शासन के आदेश हैं कि समस्त विभागों एवं शासकीय उपक्रमों, निगमों व मंडलों में आउट सोर्स एवं ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को विभिन्न श्रम कानूनों का लाभ दिलाये जाने हेतु यह अपेक्षित है कि प्रमुख नियोजक के रूप में संबंधित विभाग, उपक्रमों, निगमों व मंडलों या उनके स्थानीय सक्षम अधिकारी द्वारा तत्काल पंजीयन प्राप्त करने की कार्यवाही की जाए तथा ठेकेदार/आउटसोर्स एजेंसी को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के निर्देश जारी किये जाएं। यह सुनिश्चित करें कि मजदूरों को नियत समय पर पात्रतानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, बोनस राशि का भुगतान, ओवर टाइम का भुगतान एवं कर्मचारी भविष्य निधि, राज्य बीमा का अंशदान जमा हो व ग्रेच्युटी एवं आकाश आदि समस्त सुविधाएं नियमानुसार प्राप्त हों।

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