प्रदेश के स्कूलों में किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा
भोपाल। स्कूल शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार (School Education Minister Inder Singh Parmar) ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन (General promotion) नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षा मण्डल (Board of Secondary Education) से संबद्ध अशासकीय विद्यालयों को मान्यता के लिये आवेदन के समय मान्यता शुल्क जमा करने की बाध्यता नहीं रहेगी। वे आगामी सत्र 2020.21 के अंत तक उक्त शुल्क जमा कर सकेंगे।
सीबीएससी के लिए बडा ऐलान
मंत्री परमार आज सीबीएससी (CBSE) से संबद्ध अशासकीय विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय में मुलाकात के दौरान चर्चा कर रहे थे। परमार ने कहा कि शिक्षा प्रदान करना समाज के उत्थान का एक महान सेवार्थ कार्य है। इस कोरोना संकटकाल में हम सभी को साथ मिलकर प्रदेश के बच्चो का भविष्य संवारना है।
फीस को लेकर कहा ये
उन्होंने बताया कि कक्षा एक से बारहवीं तक के बच्चों की ट्यूशन फीस (Tution Fees) पालकों द्वारा जमा नहीं कराई जा रही है जिससे शिक्षकों के वेतन और स्कूल के संचालन में समस्या आ रही है। इसके साथ ही प्रतिनिधियों ने इस वर्ष का शैक्षणिक सत्र 15 मई 2021 तक बढ़ानेए कक्षा छठवीं और आठवीं को जनवरी 2021 तथा कक्षा पहली से पांचवी तक की कक्षाएं 15 जनवरी 2021 से संचालित करने का सुझाव दिया। उन्होंने मंत्री श्री परमार से आग्रह किया कि अप्रैल 2020 से अनलॉक पीरियड तक का इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल बस टैक्स, आरटीओ परमिट और प्रॉपर्टी टैक्स को माफ कर दिया जाए।