छोटे विवाद सुलझाने का अधिकार ग्रामसभा का होगा

छोटे विवाद सुलझाने का अधिकार ग्रामसभा का होगा

– पेसा एक्ट के प्रति जनजातीय समुदाय को किया गया जागरूक

इटारसी। पेसा एक्ट से मिले अधिकारों के प्रति जनजातीय समुदाय को जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को पुलिस विभाग नर्मदापुरम (Police Department Narmadapuram) द्वारा ग्राम पंचायत पथरोटा में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस दौरान कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधिक्षक डॉ गुरकरण सिंह, जिला पंचायत सीईओ एसएस रावत, एडिशनल एसपी अवधेश प्रताप सिंह ने भी जनजातीय वर्ग को पैसा एक्ट के प्रति जागरूक किया।

इस अवसर पर एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, थाना प्रभारी राम सनेही चौहान, पथरोटा थाना प्रभारी संतोष सिंह चौहान, केसला थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला सहित बड़ी संख्या में जनजाति समुदाय उपस्थित रहा।

आपसी विवाद सुलझाने का अधिकार ग्रामसभा का

पुलिस अधीक्षक डॉ सिंह (Superintendent of Police Dr Singh) ने कार्यशाला में बताया कि पेसा एक्ट से मिले अधिकारों के तहत अब छोटे आपसी विवादों को सुलझाने का अधिकार ग्राम सभा का होगा। एक तिहाई महिला सदस्यों के साथ गठित शांति एवं विवाद निवारण समिति परम्परागत तरीके से विवाद निपटारा करने में सक्षम होगी।

गंभीर प्रकृति के अपराधो में भी एफआईआर होने पर सूचना ग्रामसभा को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जनजाति क्षेत्रों में लायसेंसधारी साहूकार ही निर्धारित ब्याज दर पर पैसा उधार दे सकेंगे। इसकी जानकारी भी ग्रामसभा को देना होगी। साहूकार द्वारा अधिक ब्याज नहीं लिया जाएगा। अधिक ब्याज लेने पर संबंधित पर कार्यवाही की जायेगी।

पलायन और शोषण को रोकने का अधिकार

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि पैसा अधिनियम ने तहत राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों के सुधार की अनुशंसा का अधिकार ग्राम सभा का होगा। भू-अर्जन, खनिज सर्वे, पट्टा और नीलामी के लिए भी ग्रामसभा की सहमति और अनुशंसा जरूरी होगी।

ग्राम सभा को तालाबों के प्रबंधन, तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विपणन, आपसी छोटे विवादों के निराकरण के संबंध में प्राप्त अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि ग्राम से मजदूरों को बाहर ले जाना हो तो पहले ग्राम सभा को जानकारी देनी होगी।

गाँव में बाहर से आने वाले व्यक्ति की जानकारी भी ग्राम सभा को देनी होगी। जिनकी जानकारी रजिस्टर में संधारित की जाएगी। गांव से पलायन और मजदूरों के शोषण को रोकने का अधिकार भी ग्राम सभा के पास होगा। मनरेगा के माध्यम से कब और कौन सा कार्य कराया जाना है यह सब ग्राम सभा ही प्रस्ताव बनाएगी।

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