कोर एरिया में अवैध कटाई मामले में आधा दर्जन को सजा

कोर एरिया में अवैध कटाई मामले में आधा दर्जन को सजा

इटारसी/नर्मदापुरम। कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में वन्य प्राणी क्षेत्र (Wildlife Area) में सागौन की अवैध कटाई करने आरोपियों को कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) और अर्थदंड ( Fine) की सजा सुनाई है। एक मामले में आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000-50,000 रूपये जुर्माना लगाया है तो एक अन्य मामले में भी एक आरोपी को तीन वर्ष की सजा और 50 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। दोनों मामलों में करीब 11 वर्ष बाद फैसला आया है।
जिला अभियोजन अधिकारी आरके खांडेगर (District Prosecution Officer RK Khandegar) के अनुसार 22 जुलाई 2011 को रेंज मटकुली (Range Matkuli) के बीट खारी (Beit Khari) के कक्ष क्रमांक 455 में गश्ती के दौरान आरोपी श्रीलाल, जगदीश, गोरेलाल, कैलाश, गणेश, प्रभुदयाल, हरिसिंह, रामस्वरूप सभी निवासी ग्राम मुहारीकला, वन्य प्राणी क्षेत्र में घुसकर सागौन प्रजाति के अवैध कटाई कर रहे थे। गश्ती दल ने घेराबंदी कर एक आरोपी को पकड़ा। छह अन्य आरोपी भागने में सफल हो गये। आरोपी के पास से कुल्हाड़ी एवं सागौन के 7 नग कष्ठ जब्त की गई। विवेचना के दौरान सभी को पकड़ा। आरोपियों पर टाईगर रिजर्व (Tiger Reserve) के कोर क्षेत्र (Core Area) में प्रवेश करने एवं वनस्पति सागौन के वृक्षों की अवैध कटाई करने का प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया। सभी के विरूद्ध धारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा- 27, 31/51, 29/51 के अधीन अपराध सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Court Chief Judicial Magistrate) श्रीमती रितु वर्मा कटारिया नर्मदापुरम ने 21 जुलाई 2022 को विचारण किया तथा न्यायालय के समक्ष आए तथ्यों से आरोप प्रमाणित किया। न्यायालय ने सभी को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000-50,000/- रूपये जुर्माने से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी अरुण पठारिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम ने की।

मटकुली की खारी बीट में कटाई

जिला अभियोजन अधिकारी श्री खांडेगर ने बताया कि 28 अगस्त 2011 को आरोपी टीकाराम ने सतपुड़ा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद के गेम रेंज मटकुली की खारी बीट के कक्ष क्रमांक 55, जो कोर एरिया के अंतर्गत आता है, में बिना अनुमति के अवैध रूप से प्रवेश किया। केम, साज, खैर, घिरिया प्रजाति के वृक्षों को काटकर बेचने की नीयत से चरपटे बनाई। गश्ती के दौरान आरोपी टीकाराम पिता मूलचंद एवं संजू को कुल्हाड़ी सहित कुल 28 नग कष्ठ की चरपटों के साथ पकड़ा था। उसके विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत धारा- 51(1-सी), 29, 31, 51-सी के तहत आरोपी टीकाराम के अधीन अपराध सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रितु वर्मा कटारिया नर्मदापुरम ने विचारण किया। न्यायालय के समक्ष आए तथ्यों से आरोप प्रमाणित किया तथा टीकाराम को 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया।

 

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AUTHORRohit

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