इटारसी। हाईकोर्ट जबलपुर ने नर्मदापुरम के रामचरण चौधरी (सेवानिवृत हेल्पर) के प्रकरण में की गई 1,90,986 रुपए की वसूली को स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध रफीक मसीह के प्रकरण को आधार मानकर नियम विरुद्ध करार दिया है, एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को तत्काल याचिकाकर्ता से सेवानिवृत्ति उपरांत की गई नियम विरुद्ध वसूली को प्राप्त करने के निर्देश दिए है।
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता रामचरण चौधरी की ओर से इटारसी के अधिवक्ता अभय तिवारी ने पैरवी की। श्री तिवारी ने बताया की रामचरण चौधरी से नियमों की अनदेखी कर विभाग द्वारा वसूली की गई थी।