हाईकोर्ट (High Court) ने नोटिस जारी कर शासन से मांगा जवाब

Poonam Soni

जबलपुर इटारसी। कबीर हथकरघा बुनकर सोसाइटी (Kabir Handloom Weavers Society) जबलपुर (मो.रफीक अंसारी) ने कोटवारों की वर्दी भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के तहत ना की जाकर सीधे राशि देने की राजस्व विभाग की गुप चुप योजना (gup chup yojana) के खिलाफ हाईकोर्ट जबलपुर में एक याचिका अधिवक्ता ऐश्वर्य पार्थ साहू (Advocate Aishwarya Partha Sahu) इटारसी के माध्यम से प्रस्तुत की है। विगत दिनों आरंभिक सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, ताकि अंतरिम रिलीफ पर सुनवाई हो सके। ये नोटिस प्रमुख सचिव कुटीर एवम ग्राम उद्योग, प्रमुख सचिव राजस्व, चीफ रेवेन्यू कमिश्नर भोपाल और एमडी खादी तथा ग्राम उद्योग को जारी किये गये हैं। याचिकाकर्ता कबीर हाथ करघा बुनकर सोसाइटी के अधिवक्ता पार्थ साहू इटारसी ने बताया की भंडार क्रय नियम को बायपास करके कोटवार वर्दी की राशि सीधे नगद देना विधि विरुद्ध है।

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Kabir Handloom bunkar Society jabalpur

एक ओर राजस्व विभाग, 27/4/20 को सभी कलेक्टर्स को उक्त नियम के पालन का निर्देश देता है और खुद पालन नहीं करता है, वहीं दूसरी ओर उपायुक्त राजस्व 5/5/21 को कोटवार वर्दी की राशि सीधे खाते में जमा करने की जानकारी मांगते हैं। तीसरी ओर कुटीर और ग्राम उद्योग विभाग 24/6/20 को कोटवार वर्दी खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड से खरीदी को सुनिश्चित की जाने की गुहार प्रमुख सचिव से लगाते हैं। चौथी ओर कुटीर एवं ग्राम उद्योग के प्रमुख सचिव 1/4/21 को पत्र द्वारा मुख्यमंत्री की उपस्थिति वाली मीटिंग के हवाले से बुनकरों को अधिकाधिक रोजगार देने के लिए भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम के पालन कराने का अनुरोध चीफ सेकेट्री से करते हैं। शासन के इस चौमुखी रवैए और बुनकरों को बेरोजगार करने के राजस्व विभाग के षड्यंत्र के खिलाफ बुनकर सोसाइटी हाई कोर्ट की शरण में है। अधिवक्ता साहू (Advocate Sahu) ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी संबंधित पक्षों को 24/6/21 को रिसीव करवा दी गई है तथा हाई कोर्ट से नोटिस भी जारी हो चुके हैं।

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Advocate Aishwary Partha Sahu

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