हाई कोर्ट ने खारिज की चिटफंड कंपनी के चेयरमैन यादव की अग्रिम जमानत

हाई कोर्ट ने खारिज की चिटफंड कंपनी के चेयरमैन यादव की अग्रिम जमानत

जबलपुर/भोपाल/इटारसी। मथुरा उत्तर प्रदेश की चिटफंड कंपनी (chitfund company) माउंट सॉफ्ट म्यूचुअल बेनिफिट इंडिया निधि लिमिटेड  चेयरमैन अरविंद यादव (Arvind Yadav)की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है उन्होंनेेेे अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था इसके साथ ही कंपनी केे एमडी पंकज चौधरी ने भी जेल में रहते हुए जमानत याचिका लगाई थी,  कोर्ट ने उसे भी ख़ारिज़ कर दिया।

उल्लेखनीय है कि  निवेशकों की 2161500 रुपए की निवेश राशि ज्यादा ब्याज का लालच देकर जमाकराकर वापस नहीं किए जाने की शिकायत निखिल साहू (Nikhil sahu) (डेली कॉलेक्शन एजेंट एवं मैनेजर) द्वारा थाना कोतवाली भोपाल में की गई जिस पर धारा 420,409/34 IPC का अपराध पंजीबद्ध गया है।

PicsArt 06 12 06.49.19कंपनी के चेयरमैन अरविंद यादव मथुरा द्वारा अग्रिम जमानत और एमडी पंकज चौधरी ने जेल में रहकर हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई। लंबी सुनवाई के बाद निवेशकों के अधिवक्ता ऐश्वर्य पार्थ साहू (Aishwarya parth sahu)  के भारी विरोध के बाद न्यायमूर्ति अंजलि पालो (Anjali palow)ने दोनोंं जमानत याचिका खारिज कर गरीबों की राशि हड़पने वालोंं को कड़ा संदेश दिया है।
कंपनी के अधिवक्ता ने तर्क के दौरान आपत्ति के साथ निवेश राशि जमा कराने का पाशा भी फैंका जो कोर्ट की नााराज़ी के चलते नहींं चल पाया। पैनल लॉयर प्रसंत बेस ने सरकार का पक्ष रखा।
इस केस में कंप्यूटर ऑपरेटर तरुण वर्मा को कोर्ट ने पहले ही जमानत पर छोड़ दिया था।  जमानत याचिका खारिज होने के बाद सवाल उठ रहेे हैं, क्या भोपाल पुलिस अरविंद यादव को भी जल्द गिरफ्तार कर जेल में डालेगी?

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AUTHORRohit

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