जन सुनवाई में की 71 आवेदन पत्रों में सुनवाई

जन सुनवाई में की 71 आवेदन पत्रों में सुनवाई

होशंगाबाद। जिला पंचायत सभागार मे आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में कलेक्टर अविनाश लवानिया तथा एडीएम मनोज सरियाम ने 71 आवेदन पत्रों में सुनवाई की। इनमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, बिजली का आपूर्ति न होने पेयजल व्यवस्था, मजदूरी भुगतान, छात्र गृह आवास योजना तथा रोजगार योजनाओ के आवेदन पत्र शामिल थे। कलेक्टर ने सभी अधिकारियो को प्राप्त आवेदन पत्रों में 7 दिवस में उचित निराकरण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। उन्होने कहा है कि आवेदन पत्रो में की गई कार्यवाही से आवेदक को भी अवगत कराएं। जन सुनवाई के आवेदन पत्र बडी संख्या में लंबित है इनका निराकरण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
जन सुनवाई में छात्राओ ज्योति वर्मा तथा मोहिनी वर्मा ने छात्र गृह योजना की राशि प्रदान करने के लिए आवेदन दिया। इन्हे वर्ष 2016-17 की राशि प्राप्त नहीं हुई है। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को 2 दिवस में राशि स्वीकृत कर छात्राओ के बैंक खाते में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में दीपिका मांझी द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन दिया गया। कलेक्टर ने जिला प्रबंधक उद्योग तथा अग्रणी बैंक प्रबंधक को 7 दिवस में प्रकरण स्वीकृत करके ऋण वितरित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्राम रोहना के नि:शक्त आवेदक राम विलास यादव के ऋण प्रकरण को भी 7 दिवस में स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
जन सुनवाई में स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत 22 एएनएम तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ ने पेंशन एवं भविष्य निधि की राशि भुगतान के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने 8 माह से प्रकरण निराकृत न करने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होने जिला पेंशन अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 7 दिन में पेंशन प्रकरणो का निराकरण करने तथा सेवानिवृत कर्मचारियो के स्वत्वो के भुगतान के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि पेंशन प्रकरणो का निराकरण तत्परता से करें। सेवानिवृति के दिन ही अधिकारियो तथा कर्मचारियो के स्वत्वो का भुगतान सुनिश्चित करें। जन सुनवाई में ग्राम पिपरिया के 4 व्यक्तियो ने शहरी आश्रय योजना के तहत भू अधिकार पत्र के लिए आवेदन दिया। इन्हें पूर्व में राजीव गांधी आश्रय योजना से पट्टे प्राप्त हुए थे। एडीएम ने एसडीएम पिपरिया को आवेदन पत्रो का परीक्षण करके आवासहीनो को भू अधिकार पत्र प्रदान करने के निर्देश दिए।
जन सुनवाई में ग्राम पंचायत रतवाडा के सरपंच मंगलू ने उनकी पंचायत के गांव सोनाखेडी में राशि जमा करने के बावजूद बिजली विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर न लगाने की शिकायत की। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री विद्युत मंडल को 3 दिवस में ट्रांसफार्मर लगाकर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में ग्राम चिललाय निवासी अभिषेक मलेया ने उनके पिता श्रीराम मलेया की मृत्यु पर जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ देने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने अग्रणी बैंक प्रबंधक को 7 दिवस में हितग्राही को बीमा राशि का भुगतान कराने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में ग्राम पंचायत सेमलवाडा सरपंच द्वारा शौचालय निर्माण की राशि न देने, ग्राम चोकला निवासी सुन्दर लाल तिवारी द्वारा केसीसी में अधिक ब्याज लेने तथा आवेदिका प्रेमलता द्वारा कलेक्ट्रेट होशंगाबाद के पीछे शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन दिया गया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियो को तय समय सीमा में आवेदन पत्र में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।

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