अवैध उत्खनन के प्रकरण में अपीलार्थी की अपील खारिज, भरना होगा जुर्माना
होशंगाबाद। न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग ने अवैध उत्खनन (illegal mining) के एक प्रकरण में अपीलार्थी की अपील को खरिज किया है। अपीलार्थी मनीष कुमार अग्रवाल निवासी तहसी खिरकिया, हरदा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पारित आदेश से परिवेदित होकर आयुक्त न्यायालय नर्मदापुरम् संभाग में अपील प्रस्तुत की गई थी। कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव (Commissioner Rajnish Srivastava) ने उक्त प्रकरण में समस्त पक्षो की सुनवाई पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा जाकर अपील को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी को 1 लाख 35 हजार का अर्थदण्ड भरना होगा। उल्लेखनीय है कि खनिज निरीक्षक खिरकिया द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार राजस्व एवं खनिज विभाग के अमले द्वारा किए गए आकस्मिक निरीक्षण में मनीष कुमार अग्रवाल द्वारा ग्राम रातातलाई में 90 घन मीटर मुरम का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया था। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 1 लाख 35 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया था। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। आयुक्त रजनीश श्रीवास्तव द्वारा अपील अस्वीकार करने का आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर अपील अस्वीकार की गई है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी से 15 दिवस में अधिरोपित अर्थदंड 1,35,000 वसूले जाने के आदेश दिए गए हैं।