EPF क्या होता हैं, नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पैसा निकाल सकते हैं, UAN अकाउंट होता क्या हैं, UAN Account को एक्टिव कैसे करें, केवाईसी अपडेट कैसे करें, EPF अकाउंट से पैसे निकालने की ऑनलाइन प्रक्रिया, पैसा निकालने की नियम और शर्तें जाने सम्पूर्ण जानकारी
EPF अकाउंंट क्या होता हैं (What is EPF Account)
EPF का पूरा नाम कर्मचारी भविष्य निधि (Employee Provident Fund) होता हैं। EPF एक प्रकार का रिटायरमेंट फण्ड होता हैं। इस फण्ड में कंपनी द्वारा कर्मचारी की सैलरी का 12% काट कर उसके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता हैं। इस 12% में से 3.67% कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता हैं और बाकि 8 33% कर्मचारी के पेंशन अकाउंट में जमा किया जाता हैं।
इस फण्ड में सरकार द्वारा अशंदान और ब्याज दोनो दिया जाता हैं। लेकिन यदि कर्मचारी की सैलरी 15 हज़ार से कम हैं तो ऐसी स्थिति में पूरा 12% EPF खाते में ही जमा किया जाता हैं। यदि कर्मचारी चाहे इस फण्ड को बीच में भी निकाल सकते हैं पर इस फण्ड में जो पेंशन का पैसा होता हैं वह रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को दिया जाता हैं।
नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पैसा निकाल सकते हैं (After How Many Days Can I Withdraw Money From Job)
नौकरी छोडनेे के तुरंत बाद ही आप इस खाते से 75% निकाल सकते हैं और बाकि का 25% पैसा आप 3 महीने के बाद निकाल सकते हैं। यदि आप इस पैसा को नहीं निकालते हैं तो रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी EPF Account पर ब्याज मिलता हैं। भले ही इसमें कोई नया कॉन्ट्रिब्यूशन ना हों। इस खाते में रिटायरमेंट होने तक EPF Account में जमा पैसों पर टैक्स नहीं लगता हैं।
लेकिन इस्तीफा देने, रिटायरमेंट या नौकरी पूरी होने के बाद EPF Account में जमा पैसो पर टैक्स लगना शुरू हो जाता हैं। यदि 58 साल की उम्र से पहले नौकरी से इस्तीफा देने की स्थिति में अगर 36 माह के अन्दर आप अपना पैसा नहीं निकालते हैं। तो आपका EPF Account निष्क्रिय हो जाता हैं। एक बार EPF Account के निष्क्रिय या इन ऑपरेटिव होने पर भी ब्याज नहीं मिलता हैं।
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, यदि कर्मचारी पांच साल की नौकरी पूरी होने से पहले जमा पैसा निकाल लेता हैं। तो EPF बैलेंस के ब्याज पर टैक्स लगता हैं। ऐसे में जहां कर्मचारी EPF सब्स क्रिप्शन के शुरुआती पांच साल में एक से ज्यादा संस्थानों में काम करता हैं। तो सर्विस को नियमित माना जाता हैं। अगर वह पिछले संस्थान का ईपीएफ बैलेंस मौजूदा संस्थान में ट्रांसफर करता हैं तो इस स्थिति में माना जाता हैं कि कर्मचारी ने टैक्स के उद्देश्यों के लिए पांच साल या इससे ज्यादा की लगातार सर्विस की हैं।
UAN अकाउंट होता क्या हैं (What Is A UAN Account)
UAN अकाउंट नंबर 12 अंकों का होता हैं जो EPF के प्रत्येक ग्राहक को अपना अकाउंट खोलते ही प्राप्त हो जाता हैं। इस नबंर से ही PF अकाउंट को मैनेज किया जाता हैं। इससे आप सभी प्रोविडेंट फंड (PF) की जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं भले ही आप किसी भी संगठन/ कंपनी के लिए काम कर रहे हों। UAN नंबर की मदद से कर्मचारी आसानी से पैसे निकाल सकता हैं और ट्रांसफर भी कर सकता हैं।
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UAN Account को एक्टिव कैसे करें (How to Activate UAN Account)
EPF Account को एक्टिव करने के लिए नीचे दिए गए टिप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले आपको EPF अधिकारिक वेबसाइट /EPF सदस्य पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको नीचे दाईं तरफ ‘Activate UAN’ का विकल्प दिखाई देगा, आप उस विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमे EPFO रिकॉर्ड के अनुसार UAN/ मेंबर आईडी के साथ, आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर आदि को दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको ‘कैप्चा’ कोड दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी पिन प्राप्त होगा।
- इस ओटीपी को दर्ज करते ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाऐगा।
- UAN के एक्टिव होते ही आपको एक और मैसेज भेजा जाएगा।
- UAN के एक्टिव हो जाने पर, आप इसके लॉग-इन करकें आप इस अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं।
केवाईसी अपडेट कैसे करें (How to update KYC)
ईपीएफ केवाईसी अपडेट करने के लिए नीचे दिए गए टिप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले आपको EPF अधिकारिक वेबसाइट /EPF सदस्य पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामाने एक पेज खुलेगा, ‘Manage’ सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा वहा आपको अपडेट केवाईसी केे विकल्प पर क्लिक कर दें
- इसके बाद आपके सामने एक फार्म ओपन होगा वहां आप पैन नबंर, आधार और बैंक सम्बधित जानकारी पूछी जायगीं उन्हे अच्छे से दर्ज करें।
- दर्ज करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दे सबमिट करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी पिन प्राप्त होगा।
- इस ओटीपी को दर्ज करते ही आपकी अकाउंट की केवाईसी हो जाएगी।
ईपीएफ क्लेम स्टेटस कैसे चेक करें (How to Check EPF Claim Status)
EPF Account से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले अपना UAN एक्टिव होना जरूरी होता हैं यदि आपका अकाउंट एक्टिव है तो आप सीधे लॉग-इन करेंं। और ‘Online Services’ सेक्शन में ‘Track Claim Status’ केे विकल्प कर क्लिक करें। आपके सामने क्लेम स्टेटस की सारी जानकारी सामने आ जाएगी।
EPF Account को ट्रांसफर कैसे करें (How to Transfer EPF Account)
- सबसे पहले आपको EPF अधिकारिक वेबसाइट /EPF सदस्य पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद अपना UAN नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन करें।
- इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करें और वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट (ट्रांसफर रिक्वेस्ट) के विकल्प पर क्लिक करें।
- फिर Get Details ऑप्शन पर क्लिक करें ऐसा करने पर आपकी पिछली नौकरी की पीएफ डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएंगी।
- अब ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को अटेस्ट करने के लिए पिछले एंप्लॉयर और वर्तमान एंप्लॉयर में से किसी एक को चुनें इसे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होल्डिंग DSC की उपलब्धता के आधार पर चुनें।
- दोनों में से किसी भी एंप्लॉयर को चुनकर मेंबर आईडी या UAN दें।
- दर्ज करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दे सबमिट करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी पिन प्राप्त होगा।
- इस ओटीपी को दर्ज करते ही आपक अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा।
पैसा निकालने की नियम और शर्तें (Withdrawal Terms and Conditions)
- मेंबर का UNA अकाउंट नंबर एक्टिव होना चाहिए।
- EPF अकाउंट में दर्ज आपका बैंक खाता-आधार से लिंक होना चाहिए।
- EPF अकाउंट e-KYC वेरिफिकेशन होना चाहिए।
- अगर आपकी केवाईसी या बैंक डिटेल्स पूरी नहीं हैं तो क्लेम न करें।
- आवेदन करने से पहले UAN लॉग-इन करके ‘मैनेज’ ऑप्शन में जाएं यहां ‘केवाईसी’ पर क्लिक करके आधार नंबर और बैंक जानकारी दें।
- नौकरी छोड़ने पर ऑनलाइन क्ले्म सुविधा को कम से कम दो महीने के बाद इस्तेमाल किर सकते हैं।
- नौकरी छोड़ने के तुरन्त बाद क्लेम करने से पैसा फंस सकता हैं साथ ही इसके लिए कंपनी की मंजूरी जरूरी होगी।
पैसे निकालने की प्रक्रिया (Process To Withdraw Money From)
- सबसे पहले आपको EPF अधिकारिक वेबसाइट /EPF सदस्य पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद अपना UAN नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन करें।
- इसके बाद ‘Online Services’ टैब में जाकर ‘Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)’ पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो आएगा इस पेज पर पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा इसके बाद ‘Verify’ पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आप ‘Proceed For Online Claim’ पर क्लिक करना होगा।
- अब दी गई लिस्ट से सदस्य को पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने का कारण पूछा जाएगा।
- अब अपना पूरा पता दर्ज करना होगा और चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दे सबमिट करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी पिन प्राप्त होगा।
- इस ओटीपी को दर्ज करते ही आपक क्लेम हो जाएगा और यह पैसा आपके दिए हुए अकाउंट नबंर पर 3 से 8 दिन के अन्दर आ जाएगा।
EPF Account से पैसा निकालने के लिए ज़रूरी दस्तावेज (Documents Required To Withdraw Money From EPF Account)
- कंपोजिट क्लेम फॉर्म
- दो रेवेन्यू स्टाम्प
- बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (पीएफ धारक के जीवित होने पर बैंक अकाउंट केवल उसी के नाम पर होना चाहिए)
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैक पासबुक या चैक।
- सभी दस्तावेजो में व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि एक जैसी होनी चाहिए।