कोविड के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी
भोपाल। कोरोना के कारण प्रतिबंधित जल-पर्यटन Water tourism गतिविधियों को पर्यटन tourism विभाग द्वारा फिर आरंभ किया जा रहा है। इस संबंध में प्रदेश के वाटर स्पोर्ट्स Water sports से संबंधित अधिकारियों और बोट क्लब के प्रभारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
सोशल डिस्टेंसिंग Social Distancing के कारण पर्यटक क्षमता आधी की गई
अतिरिक्त प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड सोनिया मीना Madhya Pradesh Tourism Board Sonia Meena ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जल-पर्यटन में प्रयुक्त होने वाली सभी बोट की पर्यटक क्षमता 50 प्रतिशत घटाकर आधी कर दी गई है। अब स्पीड बोट में 6 पर्यटकों के स्थान पर 3ए जल परी बोट में 16 के स्थान पर 8ए 12 के स्थान पर 6ए पैडल बोट में 4 के स्थान पर 2ए 2 के स्थान पर एकए क्रूज बोट पर 60 के स्थान पर 30 और रॉफ्ट बोट पर 8 लोगों के स्थान पर 4 लोगों को ही पर्यटन की अनुमति मिलेगी। इसी तरह उक्त बोट के अलावा अन्य बोटों में भी 50 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग हो सकेगा।
ऑपरेटर और स्टॉफ को देना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म
जल.पर्यटन संचालित करने वाले ऑपरेटर और स्टॉफ मेम्बर यदि कभी.भी कोरोना से संक्रमित होते हैं या लक्षण पाये जाते हैंए तो उन्हें प्रबंधन को तुरंत सूचित करना होगा। इस संबंध में उक्त लोगों से सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म भरवाया जा रहा है। ऑपरेटर्स से कहा गया है कि वे अपना नियमित मेडिकल परीक्षण करवाते रहें।
ऑपरेटर भरेंगे विजिटर/टूरिस्ट एन्ट्री बुक Visit / Tourist Entry Book
ऑपरेटर्स से कहा गया है कि वे विजिटर/टूरिस्ट एन्ट्री बुक Visit / Tourist Entry Book में पर्यटक का नामए कांटेक्ट नम्बरए पताए शारीरिक तापमान और आधार नम्बर नियमित रूप से दर्ज करें। स्टॉफ अनिवार्य रूप से अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करे और 98 डिग्री फारेनहाइट से अधिक तापमान होने पर पर्यटक को प्रवेश न दिया जाये।
लाइफ जैकेट, बोट, उपकरणों आदि का हर बार होगा सेनेटाइजेशन
लाइफ जैकेट, बोट और हर उपकरण का उपयोग होने के बाद सेनेटाइजेशन होगा। बिना सेनेटाइजेशन के दोबारा इनका उपयोग करने पर कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह बोट क्लब परिसर, शौचालय, जैटी आदि का भी नियमित रूप से सेनेटाइजेशन होगा।
बिना मास्क के नहीं मिलेगा प्रवेश
पर्यटकों को पेपरलेस टिकिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं बोट ऑपरेटर और कर्मचारियों को डिस्पोजेबल मास्क और दस्तानों का प्रयोग करना होगा। साबुन या सेनेटाइजर से हाथ लगातार स्वच्छ रखने होंगे। सभी बोट क्लब 2 मीटर की दूरी पर सोशल डिस्टेंसिंग के घेरे बनायेंगे। क्रूज बोट पर डांस की अनुमति नहीं होगी।