- – सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में न्यायाधीश ने दी बच्चों को नियमों की जानकारी
- – गलत हरकत करने वालों का विरोध करें और शिकायत करने से कतई नहीं डरें
इटारसी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority), नर्मदापुरम (Narmadapuram) के अध्यक्ष व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदशन में तहसील विधिक सेवा समिति, इटारसी (Itarsi) द्वारा सेंट जोसेफ कान्वेंट हायर सैकंड्री स्कूल इटारसी (St. Joseph’s Convent Higher Secondary School Itarsi) में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मुख्य अतिथि तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष हर्ष भदौरिया (Harsh Bhadauria) प्रथम जिला न्यायाधीश ने पॉक्सो पर बोलते हुए बताया लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में बालक शब्द की बात करते हैं, तो इसमें लड़के एवं लड़कियां दोनों हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं, इसलिए गुड टच (Good Touch) एवं बैड टच (Bad Touch) के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको लगता है, किसी व्यक्ति ने गलत नीयत से आपको टच किया है, तो उसका वहीं विरोध करें और मना करें, उसका कारण यह है यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति के हौसले और बढ़ेंगे आगे जाकर वह व्यक्ति और गंभीर हरकतें कर सकता है। शिकायत करने में कई बार डर लगता है कि शिकायत करेंगे तो हमारी बदनामी होगी।
कानून में आपको अधिकार दिया है कि शिकायत करने पर थाने से लेकर कोर्ट में आपका नाम व पता गोपनीय रखा जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों को किसी प्रकार डर न लगे इसलिए कोर्ट भी चाइल्ड फ्रेन्डली (Child Friendly) बनाई है, जिसमें बच्चों की गवाही के वक्त पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। पैनल अधिवक्ता जिनेन्द्र कुमार जैन (Jinendra Kumar Jain) ने नि:शुल्क विधिक सहायता एवं ट्रैफिक नियमों से संबंधित जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। शाला की प्राचार्य सिस्टर पुष्पा जार्ज (Principal Sister Pushpa George) ने अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस दौरान स्कूल के समस्त स्टॉफ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।