भोपाल। अधिकारी और कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य है। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी बिना मास्क (Without Mask) अथवा विधिवत तरीके से मास्क लगाये नहीं पाया जाता है तो उनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उनसे पांच सौ रुपए अर्थदंड स्वरूप उनकी सेलरी से स्वत: काट लिया जाएगा। ये आदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) मप्र के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी डॉ. पंकज शुक्ला (Dr. Pankaj Shukla, Chief Administrative Officer) ने दिये हैं। एनएचएम के आदेश पत्र में कोविड-19 संक्रमण के द्वितीय फेस के चलते काफी सतर्कता एवं एहतियात की जरूरत बतायी गयी है। कहा गया है कि समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) और मास्क का विविधत लगाना अनिवार्य है। कर्मचारियों से अपेक्षा की गयी है कि वे बिना किसी कार्य के अपनी निर्धारित सीट को न छोड़ें, यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी अनावश्यक कार्य के घूमते पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
ऐसा पाया गया है कि एनएचएम में कार्यरत कुछ कर्मचारियों द्वारा उक्त नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। निर्देश हैं कि उक्त नियमों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए और अधिकारी अपने अधीनस्थों से भी इनका अनिवार्य पालन करने के लिए आदेशित करें।