
अवैध कट्टा रखने वाले को 2 वर्ष की सजा
इटारसी। द्वितीय सत्र न्यायधीश ने अवैध कट्टा (Illegal pistol) रखने के आरोपी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक एचएस यादव, राजीव शुक्ला एवं भूरे सिंह भदोरिया ने शासन की ओर से पैरवी की है।
शुक्ला ने बताया कि आरोपी हेमंत उर्फ अंशुल भदौरिया, उम्र 20 वर्ष निवासी बोर्डिंग स्कूल के पीछे नाला मोहल्ला इटारसी के पास 24 दिसंबर 16 को अवैध कट्टा मिला था। उसने उसका उपयोग अवैध प्रयोजन के लिए करते हुए उससे फायर किया था जिससे मुन्ना सराठे की मृत्यु शंकर मंदिर वाली गली इटारसी में हो गई थी तथा एक अन्य युवती स्वाति को पैर में चोट आई थी। आरोपी के पास उस अवैध पिस्टल कट्टे का उपयोग करते समय कोई लाइसेंस नहीं होना पाया गया था।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा धारा 5 आयुध अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना का उल्लंघन होना पाया जाने पर आरोपी अंशुल भदौरिया को धारा 25(1) बी आयुध अधिनियम के आरोप में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास और भुगतना होगा। आरोपी अंशुल भदौरिया 26 दिसंबर 2016 से 1 नवंबर 2017 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है।
इस प्रकार अभियुक्त की निरोध की अवधि 10 माह 6 दिन है, जिसे कारावास की अवधि में समायोजित किया जाए। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से संपूर्ण पैरवी विशेष लोक अभियोजक एचएस यादव, अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला एवं भूरे सिंह भदोरिया ने की। आरोपी को अपील करने हेतु एक माह के लिए जमानत पर छोड़ा गया है।