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बारात में गोली चलाकर 02 व्यक्तियों की मौत के आरोपी को कारावास

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इटारसी। तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी (Third District and Sessions Judge Itarsi) श्रीमती सुशीला वर्मा (Smt. Sushila Verma) ने चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण में दोषी पाते हुये आरोपी शैलेष पाठक (Shailesh Pathak) पिता रामभरोस पाठक (Rambharos Pathak), निवासी बरेली (Bareilly), जिला रायसेन (District Raisen) को धारा 304 भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए तथा धारा 30 आयुध अधिनियम मे 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecuting Officer Rajkumar Nema) ने बताया कि 20 फरवरी 18 को थाना देहात होशंगाबाद (PS Dehat Hoshangabad) नर्मदा अपना अस्पताल होशंगाबाद (Narmada Apna Hospital Hoshangabad) के वार्ड बॉय अजय अग्रवाल द्वारा एक मेमो पेश किया गया जिसके अनुसार मरीज विनोद मिश्रा पिता बाबूलाल मिश्रा निवासी ग्राम शनिचरा बाजार वार्ड नं. 10 बाबई को 19 फरवरी 18 को शाम 8:45 बजे सुहाग मैरिज पैलेस इटारसी (Suhag Marriage Palace Itarsi) के पास बारात में जाते समय अज्ञात व्यक्ति द्वारा बंदूक से घायल होने के पश्चात प्राथमिक उपचार शासकीय अस्पताल में कराने के उपरांत 19 फरवरी 18 को रात्रि 11:15 बजे गंभीर अवस्था में नर्मदा अपना अस्पताल में इलाज हेतु लाया गया जिसकी उपचार के दौरान 20 फरवरी 18 के सुबह 3 बजकर 6 मिनट पर मृत्यु हो गयी है।

देहात पुलिस होशंगाबाद द्वारा 0 पर मर्ग कायम कर आगामी कार्यावाही हेतु मर्ग डायरी थाना इटारसी को भेजी गयी। जांच के दौरान साक्षी राम अग्रवाल एवं जगत सिंह तथा अमित मिश्रा ने जानकारी दी कि 19 फरवरी 18 को रात्रि करीब 8 बजे विनोद भावसार के घर के सामने मेन रोड नेहरू गंज इटारसी में बारात में शैलेष पाठक ने भीड़ में 12 बोर की बंदूक हवाई फायर करने के दौरान विनोद मिश्रा निवासी बाबई तथा दुर्गेश केवट निवासी पाहनबरी को गंभीर चोटें आयी। घायल विनोद मिश्रा एवं दुर्गेश केवट को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। विनोद की नर्मदा अपना अस्पताल होशंगाबाद में तथा दुर्गेश की हमीदिया अस्पताल भोपाल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी।

पुलिस ने शैलेश पाठक के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना उपंरात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल से, मृतक के शरीर से निकले शेल बुलेट मृतक के कपड़े, आरोपी द्वारा प्रस्तुत आरोपी के कपड़े तथा घटना के समय प्रयोग की गयी बारह बोर की एक बंदूक तथा 12 बोर का एक जीवित कारतूस परीक्षण हेतु एफएसएल सागर भिजवाया गया। शासन की ओर से पैरवी हरिशंकर यादव अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, मनोज जाट सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं रविन्द्र अतुलकर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी द्वारा की गई।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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