इटारसी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दस वर्ष पूर्ण होने पर निरन्तर कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं, जिसका 8 मार्च महिला दिवस का समापन होगा। आज विधायक डॉ सीतासरन शर्मा के मार्गदर्शन में कुसुम मालपानी स्कूल में मिशन वात्सल्य अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पास्को एक्ट अधिनियम 2012) जागरूकता अभियान का कार्यक्रम रखा गया।
इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष ठाकुर, परामर्शदाता अधिवक्ता राकेश गौर, परामर्शदाता रीना गौर, मुस्कान संस्था की विधिक कार्यकर्ता मोना जोनाधन ने बच्चों को शासकीय योजना के साथ विधिक जानकारी दी। परियोजना अधिकारी दीप्ति शुक्ला ने बताया कि विभाग लगातार 22 जनवरी से जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है एवं 8 मार्च को समापन किया जाएगा।

इस अवसर पर कुसुम मालपानी स्कूल के शिक्षक हरीश मालवीय, आनंद तिवारी, डॉली साकरिया, कुमुद शुक्ला, मधुलिका तिवारी के साथ महिला बाल विकास की सुपरवाइजर राखी यादव, मीणा गाठले, राखी मौर्य, रेखा मालवीय, ज्योति बामने, ज्योति मड़ैया, राधा मालवीय, रजनी सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा।
क्या है पॉक्सो एक्ट
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, यह कानून, बच्चों को शारीरिक, भावनात्मक, या यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन शोषण करने वालों पर कार्रवाई की जाती है।