इटारसी। मध्य प्रदेश शासन तथा कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना के निर्देश पर मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्रीमन शुक्ला द्वारा जारी आदेश अनुसार मध्य प्रदेश की 259 मंडी समितियों द्वारा व्यापारियों को जारी की जाने वाली अनुज्ञप्ति/लाइसेंस की अवधि में बढ़ोतरी की गई है। पहल यह 5 वर्षों के लिए जारी किया जाता था, अब उक्त जारी सभी अनुज्ञप्तियों की अवधि 30 वर्ष होगी। अपने आदेश में प्रबंध संचालक ने सभी मंडी समितियां से यह अपेक्षा की गई है, कि मंडी अधिनियम की धारा 81 के तहत मंडियों में प्रवृत्त उपविधि में आवश्यक संशोधन 23 फरवरी 2024 तक कर लें।
मंडी समितियां ऐसा करने में असफल रहती हैं तो उक्त आदेश स्वत: 24 फरवरी 2024 से लागू हो जायेगा। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के जनसंपर्क अधिकारी योगेश नागले ने बताया कि इस आदेश से मध्य प्रदेश के 65000 से अधिक व्यापारी सीधे लाभान्वित होंगे तथा उन्हें हर 5 साल में अपने लाइसेंस को नवीनीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति फीस में भी परिवर्तन किए गए हैं। वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु व्यापारी लायसेंस फीस 25000 रुपए के स्थान पर 5000 रुपए की गई है, साथ ही प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता के लायसेंस पर लगने वाली एक लाख रुपये प्रतिभूति राशि को समाप्त किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के उक्त कदम की सराहना समस्त व्यापारियों द्वारा की जा रही है और व्यापारी समुदाय में हर्ष व्याप्त है।