कोरोना पॉजिटिव गबन के आरोपी की जमानत निरस्त

कोरोना पॉजिटिव गबन के आरोपी की जमानत निरस्त

इटारसी। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय से केसला (Kesla) के चारटेकरा निवासी गबन के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है। केसला थानांतर्गत अपराध क्रमांक 109/14 शासकीय गबन फर्जीवाड़े (Fraudulent) के आरोपी कन्छेदी लाल (Kanchhedilal) विगत 6 वर्षों से फरार था। केसला पुलिस (Police) ने उसे अभी करीब चार-पांच दिन पूर्व ही गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
उपरोक्त आरोपी की जमानत पर आज सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सविता जडिय़ा(Savita Jadiya) के न्यायालय में की गई। आरोपी को कोरोना (corona) पीडि़त होने का तर्क दिया। जमानत पर छोडऩे का निवेदन किया। मप्र शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया (Bhooresingh Bhadoriya)ने आरोपी की जमानत का घोर विरोध कर तर्क दिया कि आरोपी बमुश्किल 6 वर्षों बाद पकड़ा गया है। प्रकरण में अभी 2 आरोपी फरार हंै। कोरोना जमानत का आधार नहीं हो सकता। गरीब आदिवासियों को मिलने वाली शासकीय राशि 7 लाख रुपये का गबन किया है, जमानत निरस्त की जाये। न्यायालय (Court) ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया।

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AUTHORRohit

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