सब्जी का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित

सब्जी का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित

इटारसी। अनुविभागीय दंडाधिकारी ने कोरोना महामारी के कारण शासन द्वारा घोषित लॉक डाउन को प्रभारी बनाने के लिए आज नये आदेश जारी किये हैं। नये आदेशों के तहत अब 12 अप्रैल को जारी सब्जी की होम डिलेवरी के लिए जारी सब्जी विक्रेताओं के पास आज आगामी आदेश तक निरस्त किये गये हैं।
आदेश में सभी दो पहिया और चार पहिया वाहन (केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिये हैं। केवल किराना, राशन होम डिलेवरी हेतु जारी पास लॉक डाउन की समस्त नियमों के साथ आगामी आदेश तक वैध रहेंगे। किराना और राशन की होम डिलेवरी सुबह 8 से रात 8 बजे तक ही की जा सकेगी। होम डिलेवरी करने वाले व्यक्ति के लिए मास्क लगाना एवं हैंड ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। कंटेन्मेंट एरिया में किराना, राशन सामग्री केवल नगर पालिका इटारसी के माध्यम से ही सुरक्षा उपायों के साथ होम डिलेवरी किया जायेगा। किराना व्यापारी कंटेन्मेंट एरिया में स्वयं होम डिलेवरी नहीं करेंगे। सीएमओ इटारसी कंटेन्मेंट एरिया में प्रतिदिन केवल सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक किराना, राशन सामग्री की होम डिलेवरी करेंगे। इस आदेश के माध्यम से जारी वार्ड होम डिलेवरी वालिंटियर के पास भी आगामी आदेश तक निरस्त कर दिये गये हैं।

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