भूमि स्वामी एवं बटाईदार के बीच अनुबंध हेतु त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयर का अपडेशन किया

भूमि स्वामी एवं बटाईदार के बीच अनुबंध हेतु त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयर का अपडेशन किया

एडवोकेट रमेश के साहू ने शिकायत कर ध्यान आकृष्ट कराया था

भोपाल/इटारसी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी(MP Congress Committee) के सचिव रमेश साहू(Secretary Ramesh sahu) के ध्यान आकृष्ट कराने के बाद पंजीयन विभाग ने भूमि स्वामी(Land owner) एवं बटाईदार के बीच होने वाले पांच वर्ष के अनुबंध हेतु त्रुटिपूर्ण साफ्टवेयर का अपडेशन कर लिया है।
एडवोकेट साहू ने प्रदेश के पंजीयन विभाग के महानिरीक्षक भोपाल एवं संपदा प्रभारी तथा जिला पंजीयक स्वप्नेश शर्मा का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया था कि प्रदेश में मध्य प्रदेश भूमि स्वामी एवं बटाईदार(Sharecropper) के हितों का संरक्षण अधिनियम 2016 वर्तमान में प्रभावशील है और 27/7/18 को जो संशोधन किया है, उसके अनुसार 5 वर्ष तक कृषि भूमि को पट्टे पर दिए जाने का प्रावधान किया है। किंतु पंजीयन विभाग के सॉफ्टवेयर में 5 वर्ष का प्रावधान नहीं है इस कारण कृषक परेशान हो रहे हैं तथा पट्टे पर 5 वर्ष के लिए दी जा रही भूमियों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है, वे असुरक्षित हैं।

5 वर्ष के लिए करा सकते हैं पंजीयन 
साहू की शिकायत और सुझाव और व्यक्तिगत पक्ष रखने पर कानूनी अभिमत लेने के उपरांत एवं सॉफ्टवेयर की कमी की गलती उजागर होने पर महानिरीक्षक यआईजी पंजीयन भोपाल एवं जिला पंजीयक डीआर भोपाल तथा संपदा प्रभारी स्वप्ननेश्व शर्मा ने उक्त सॉफ्टवेयर को अपडेट करा दिया है। इसके लिए किसानों तथा बटाईदारों की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापित किया है। अधिवक्ता रमेश के साहू ने कहा कि पंजीयन विभाग के सॉफ्टवेयर के अपडेशन के बाद अब किसान अपनी कृषि भूमि की लीजडीड का पंजीयन 5 वर्ष की अवधि तक के लिए करा सकते हैं।

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