बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

इटारसी। न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सविता जडिय़ा, इटारसी के न्यायालय ने अल्प वयस्क बालिकासे छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी राजेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 एवं धारा 9/10 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक एचएस यादव, इटारसी ने बताया कि 06 नवंबर 2020 को बालिका उसकी मां के साथ थाना पथरोटा में आयी और रिपोर्ट दर्ज कराई कि 06 नवंबर 2020 को दोपहर 12 बजे बालिका उसकी सहेली के घर खेलने गई थी, वहां से लगभग 2:30 बजे घर वापस आने के लिए निकली तब आरोपी राजेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू ने बुरी नीयत से उसके सीने पर जोर से पकड़कर छेड़छाड़ की। पुलिस ने धारा 354 भादवि एवं 9/10 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करके विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय में अभियोजन द्वारा अभियोक्त्रि सहित अभियोजन साक्षियों को प्रस्तुत किया। साक्षियों द्वारा अभियोक्त्रि की आयु और घटनाक्रम को प्रमाणित किया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी द्वारा किये कृत्य को गंभीर प्रकृति का मानते हुए और ऐसे अपराधों का समाज पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पडऩे से तथा अवयस्क बालिकाओं तथा महिलाओं में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को धारा 9/10 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक एचएस यादव, इटारसी द्वारा सशक्त पैरवी कर न्यायालय के समक्ष प्रकरण को उक्ति-युक्त संदेह से परे साबित किया।

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