नाबालिग से बलात्कार के आरोपी और सहयोगी की जमानत निरस्त

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी और सहयोगी की जमानत निरस्त

इटारसी। अपर सत्र न्यायालय इटारसी ने नाबालिग (Minor) से बलात्कार (Rape) के आरोपी और उसके सहयोग की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एचएस यादव (Additional District Prosecution Officer HS Yadav) के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश देवेश उपाध्याय (Additional Sessions Judge Devesh Upadhyay) ने नाबालिग पीडि़ता को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी संतोष और उसके बहनोई विष्णु की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यादव ने बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व 18 दिसंबर 2019 को सुबह 9:30 बजे नाबालिग पीडि़ता को आरोपी संतोष बहला-फुसलाकर मोटर सायकिल पर बिठाकर ले गया था और उसके साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। संतोष की सहायता उसके बहनोई विष्णु ने की थी। घटना की रिपोर्ट थाना तवानगर में होने के बाद प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और जांच के दौरान नाबालिग को तलाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन में संतोष और नाबालिग का 3 नवंबर 2020 को नोटरी के समक्ष विवाह हो जाने तथा अभियोक्ति द्वारा जमानत देने में लिखित अनापत्ति प्रस्तुत करने का आधार लिया गया किन्तु अभियोजन ने इसका विरोध किया। न्यायालय ने नाबालिग अभियोक्ति के साथ हुई घटना को गंभीर कृत्य मानते हुए प्रकरण के और अनुसंधान होने के कारण जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

 

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