मंडी में भी बिना वैक्सीनेशन के नहीं मिलेगा किसी को प्रवेश

मंडी में भी बिना वैक्सीनेशन के नहीं मिलेगा किसी को प्रवेश

इटारसी। कृषि उपज मंडी परिसर (Agricultural Produce Market Complex) में बिना कोविड-19 का वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) लगवाए किसी भी व्यापारी, हम्माल, तुलावटी या अन्य को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंडी परिसर में केवल वे लोग ही प्रवेश कर सकते हैं, जिन्होंने कोविड से बचाओ के लिए वैक्सीन लगवाई है। मंडी परिसर में कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय आज मंडी कार्यालय (market office) के सभाकक्ष में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी मदन सिंह रघुवंशी (Madan Singh raghuvanshi) की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में थाना प्रभारी रामस्नेही चौहान (Thana Incharge Ramsnehi Chauhan), मंडी सचिव उमेश कुमार बसेड़िया (Market Secretary Umesh Kumar Basedia), ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल (Rajendra Agrawal, President of Grain Merchant Association) सहित अन्य व्यापारी भी मौजूद थे। इस दौरान मंडी संचालन के संबंध में सभी की सहमति से सुचारू संचालन हेतु तुलाई के लिए बड़े इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे का प्रयोग करने का निर्णय भी लिया। इसी के साथ नीलामी ट्रालियों में ही करने के निर्देश दिये। एक ही उपज की 15 क्विंटल के एक जैसे लाट पाए जाने पर तौल वे ब्रिज से की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की व्यवस्था उप मंडी रैसलपुर में की जाएगी। किसानों को भुगतान प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। भुगतान प्राप्त करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति मान्य होगा। मंडी में प्रवेश करने वाले को मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य होगा। मंडी प्रांगण में बिना उचित कारण के अनाधिकृत रूप से घुसते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंडी सचिव उमेश बसेड़िया ने किसानों एवं संबंधितों से आग्रह किया है, कि वे कोविड-19 नियमों का पालन करें और मंडी संचालन में सहयोग प्रदान करें।

बैठक में ये निर्णय भी हुए
– मंडी प्रांगण में प्रवेश के साथ अनिवार्य होगा
– मंडी प्रांगण में प्रवेश पर्ची के साथ टोकन जारी किए जाएंगे एवं उसी क्रम के अनुसार आवंटित शेडों एवं पार्किंग में वाहन खड़े करना होंगे
– फुटकर लाट विक्रय हेतु पृथक से एक शेड आरक्षित किया जाएगा जहां 5 बोरे तक फुटकर उपज की नीलामी की जाएगी किंतु खुली ट्रालियों का विक्रय एवं तौल प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।
– कोरोना संक्रमण काल में कृषि मंत्री और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार 15 बोरे से अधिक कृषि उपज की खुली ट्रालियों में नीलम उपरांत उनका तुलाई कार्य बड़े इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे में किया जाना अनिवार्य होगा
– कृषकों को तौल उपरांत फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताए स्थान पर प्रतिनिधि की उपस्थिति में उपज को खाली करना होगा एवं तौल पर्ची का सत्यापन कराना होगा
– क्रय किए गए कृषि उपज की तुलाई का समय सीमा में एवं परिवहन उसी दिन करना अनिवार्य होगा
कृषकों को नियमानुसार नकद, आरटीजीएस से उसी दिन भुगतान करना होगा
– कोरोना संक्रमण काल में मंडी प्रांगण में अनाधिकृत व्यक्तियों, कई कृषक जो रात में देर तक रुकते हैं, उन पर प्रतिबंध रहेगा
– बिना उचित कारण के अनाधिकृत रूप से घूमते पाए जाने पर व्यक्तियों और किसानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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