खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी पर एफआईआर दर्ज
होशंगाबाद। जिला प्रशासन द्वारा जिले में संचालित सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों से पात्र हितग्राहियों को राशन के सुचारू वितरण के लिए लगातार सघन जांच की जा रही है तथा किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बाबई आशीष तोमर (Junior Supply Officer Ashish Tomar) ने सेवा सहकारी समिति बहारपुर द्वारा शिवपुर में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान की जांच की है। जांच में 137.15 क्विंटल खाद्यान्न, 1.81 क्विंटल नमक, 12 किलोग्राम शक्कर जिनका बाजार मूल्य 3 लाख 24 हजार 533 रूपए है में गड़बड़ी पाई।
कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी तोमर ने जांच उपरांत प्रतिवेदन एसडीएम कार्यालय होशंगाबाद को प्रस्तुत किया, जिसकी सुनवाई अनुविभागीय न्यायालय में की जाकर शासकीय खाद्यान्न में हेराफेरी पाई जाने पर एसडीएम के आदेश पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बाबई ने प्रबंधक सेवा सहकारी समिति बहारपुर अनिल कुमार सराठे एवं उचित मूल्य दुकान शिवपुर के विक्रेता रज्जन सिंह तोमर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत 5 फरवरी को आपराधिक प्रकरण एफआईआर बाबई थाना में दर्ज कराई गई है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर धनंजय सिंह के निर्देशानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों से पात्र हितेग्राहियों को राशन के सुचारू रूप से वितरण के लिए राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम द्वारा लगातार उचित मूल्य दुकानों की सघन मॉनीटरिंग की जा रही है।