पंचायतों के लिए वोटिंग से 24 घंटे पूर्व शराब दुकान सील

पंचायतों के लिए वोटिंग से 24 घंटे पूर्व शराब दुकान सील

इटारसी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रथम चरण के मतदान आगामी 25 जून को होने जा रहा है जिसको लेकर 24 घंटे पहले ही गुरुवार की शाम को आबकारी विभाग के द्वारा केसला आदिवासी ग्रामीण अंचलों में संचालित होने वाली अंग्रेजी एवं देसी मदिरा की दुकानों को सील कर दिया गया है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले मतदान को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराया जा सके। आबकारी विभाग की टीम गुरुवार की शाम को पथरोटा समेत केसला आदिवासी क्षेत्रों में शराब दुकानों को फील कराने पहुंची। इस दौरान कई स्थानों पर देसी विदेशी शराब दुकानों को ग्रामीण व्रत प्रभारी आरएस राठौर के नेतृत्व में आबकारी टीम ने सील कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन शांतिपूर्ण तथा शालीन वातावरण में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पंचायत निर्वाचन के 05 किलोमीटर के दायरे में समस्त शराब की दुकानें मतदान के समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखे जाने के आदेश दिए है। इस अवधि में शराब के क्रय-विक्रय पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए प्रथम चरण का मतदान 25 जून को होगा। इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
पंचायत आम निर्वाचन के समय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें संबंधित ग्राम पंचायत के मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व बंद रखी जाएंगी। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि में शराब की सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन संपन्न होना है, उन ग्राम पंचायतों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी।

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AUTHORRohit

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