आपसी समझौते से प्रकरण निराकरण का मौका 10 जुलाई को
इटारसी। मप्र विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद के मार्गदर्शन में 10 जुलाई शनिवार को तहसील विधिक सेवा समिति, इटारसी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा।
नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं आपराधिक शमनीय प्रकरण, विद्युत से संबंधित मामले, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, एमएसीसी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा) पारिवारिक विवाद से संबंधित मामलों सहित सभी प्रकार के मामले रखे जाएंगे। इस दौरान पक्षकार सौहाद्र्रपूर्ण वातारण में प्रकरणों का निराकरण कराने हेतु प्रयास कर सकेंगे।
तृतीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति ने कहा कि इच्छुक पक्षकार जो न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व प्रकरणों/विवादों का उचित समाधान कर आपसी सहमति से नेशनल लोक अदालत में निराकरण कराना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय अथवा तहसील विधिक सेवा समिति, इटारसी से संपर्क कर अपना मामला रखे जाने हेतु अपनी सहमतिव आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करायें।
उल्लेखनीय है कि नेशनल लोक अदालत में मामले का आपसी समझौते से निराकरण हो जाता है और जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। लोक अदालत ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें न किसी पक्षकार की हार होती है और ना किसी की जीत। दोनों पक्षकार ही जीतते हैं।