दो सगे भाईयों को दस-दस साल का कारावास
इटारसी। दिव्तीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी ने करीब 7 वर्ष पुरानी एक मामले में आरोपी दो सगे भाईयों मोहित और रोहित काजले को दस-दस साल की सला और एक-एक हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है।
एपीजी भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि 03 मई 2015 को शिवा लुहारे को आरोपी रोहित, मोहित और लोकेश ने मिलकर उसकी हत्या करने के आशय से पेट और सीने में चाकुओं से वार कर गंभीर चोट पहुंचायी थी इटारसी में धारा 307, 201 आईपीसी और रोहित के खिलाफ 25-27 आम्र्स एक्ट सहित अपराध दर्ज किया। प्रकरण में एक मात्र गवाह फरियादी का भाई अर्जुन लुहारे ने रिपोर्ट की और न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ गवाही दी।
अभियोजन ने इस प्रकरण में 10 गवाह और 12 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने आरोपी रोहित ओर मोहित काचले को 10-10 वर्ष का कारवास ओर एक-एक हजार रुपये जुर्माना किया। आरोपी मोहित अन्य मर्डर केस में जेल से उपस्थित हुआ। आरोपी रोहित को जेल भेजा गया और अन्य एक आरोपी लोकेश को बरी किया।
इस प्रकरण में आहत शिवा की 2 माह बाद मृत्यु हो गई थी, न्यायालय में उसके बयान भी नहीं हो सके थे। संपूर्ण प्रकरण में शासन की ओर से एजीपी भूरेसिंह भदौरिया ओर राजीव शुक्ला ने पैरवी की।