इटारसी। नगर के पीपल मोहल्ला में निवास करने वाले जहीरा उर्फ जहीर उर्फ जावेद आत्मज कदीर शाह उम्र 54 वर्ष को कोर्ट ने चलती ट्रेन में लूट करने के आरोपी में पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
जीआरपी ने जहीरा उर्फ जहीर उर्फ जावेद आत्मज कदीर शाह उम्र 54 वर्ष, भारत कश्यप उर्फ राकेश कोरी आत्मज रामखिलावन कोरी, उम्र 30 वर्ष निवासी बंगलिया रेलवे गेट इटारसी एवं तिलक उर्फ तिलकु लोधी आत्मज बटई लोधी उम्र 35 वर्ष, निवासी तेंदूखेड़ा दमोह एवं शंकर जायसवाल पिता पन्नालाल जायसवाल उम्र 26 वर्ष निवासी मैहर के विरुद्ध रेल पुलिस इटारसी ने धारा 392 के तहत 25 फरवरी 2017 को आवेदिका मिरिगेश लता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।
चलती ट्रेन में आरोपी जहीरा उनके गले की चेन छीनकर भाग गया था। बाद में पुलिस ने तीन आरोपी और बनाए लगभग 6 साल तक न्यायालय में मामला चलने के बाद अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता सत्यनारायण चौधरी के विधि पूर्ण तर्क श्रवण करने के पश्चात एवं बचाव पक्ष की दलीलों को निरस्त करते हुए श्रीमती सुशीला वर्मा तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी ने जहीरा उर्फ जहीर को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। बाकी आरोपियों को संदेह का लाभ होने के कारण दोष मुक्त कर दिया। निश्चित तौर पर रेल पुलिस इटारसी एवं शासकीय अधिवक्ता विधि पूर्ण तर्कों के कारण आरोपी को सजा हो सकी।